बिहारशरीफ : सरकार की नयी शराब नीति को नये वित्तीय वर्ष में लागू करने की घोषणा के मद्देनजर उत्पाद विभाग एवं बिहार स्टेट बिवरेज कार्पोरेशन द्वारा आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी गयी है. नयी शराब नीति के अनुसार देसी व मसालेदार शराब पर एक अप्रैल से पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया जायेगा. वहीं नगर निगम व नगर निकाय क्षेत्रों में ही अंग्रेजी शराब की दुकानों का संचालन किया जायेगा.
ननि क्षेत्र में खुलेंगी बारह अंगरेजी शराब की दुकानें
बिहारशरीफ : सरकार की नयी शराब नीति को नये वित्तीय वर्ष में लागू करने की घोषणा के मद्देनजर उत्पाद विभाग एवं बिहार स्टेट बिवरेज कार्पोरेशन द्वारा आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी गयी है. नयी शराब नीति के अनुसार देसी व मसालेदार शराब पर एक अप्रैल से पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया जायेगा. वहीं नगर निगम व […]

सूत्रों की माने तो वर्तमान में बिहारशरीफ नगर निगम क्षेत्र में बारह व हिलसा नगर परिषद के अंतर्गत छह अंग्रेजी शराब की दुकानों का संचालन करने का निर्णय लिया गया है. राजगीर नगर पंचायत सहित अन्य नगर निकाय क्षेत्र के लिए अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है. उत्पाद विभाग की निगरानी में बिहार स्टेट बेवरेज काॅर्पोरेशन द्वारा सभी दुकानों का संचालन किया जायेगा.
काॅर्पोरेशन इन दुकानों के संचालन के लिए प्रबंधक,सेल्समैन,गार्ड व कंप्यूटर ऑपरेटर की प्रतिनियुक्ति अपने स्तर से करेगा.
तीन से पांच सौ वर्ग फुट में रहेगा दुकान का दायरा:
विभागीय सूत्रों के अनुसार प्रत्येक अंग्रेजी शराब की दुकान तीन सौ से पांच सौ वर्ग फुट क्षेत्रफल में मुख्य सड़क पर खोली जायेगी. इसमें एक बड़ा हॉल व काउंटर की व्यवस्था रहेगी.
बिहारशरीफ व हिलसा में अंगरेजी शराब की दुकानों के लिए स्थल चयन की कवायद शुरू कर दी गयी है. उत्पाद विभाग के मानक को पूरी करने वाले भू-स्वामियों से मासिक किराये पर जमीन अथवा निर्मित मकान लिये जायेंगे.
संबंधित अनुमंडलाधिकारी शराब दुकनों के लिए जमीन व मकान का किराया निर्धारण करेंगे.