बिहारशरीफ : व्यवहार न्यायालय के षष्टम अमर जिला व सत्र न्यायाधीश मो इरशादुल्ला ने हत्या के मामले में आरोपित पप्पू सिंह को आजीवन कारावास एवं 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. जज ने सत्र वाद संख्या 665/11 की सुनवाई के बाद नालंदा थाना क्षेत्र के कूल गांव निवासी पप्पू सिंह को सजा सुनायी.
सुनवाई के दौरान एपीपी सरफराज आलम व अधिवक्ता प्रमोद कुमार ने अभियोजन का पक्ष कोर्ट में रखा. घटना के संबंध में मृतक के भाई कूल गांव निवासी संतन कुमार सिंह ने थाने में केस दर्ज कराया था. सूचक का कहना था कि 31 मई 2011 को भाई सुभाष सिंह को पप्पू सिंह,देवेंद्र सिंह,छोटी सिंह घर से खींच कर ले गये. गांव के ठाकुरबाड़ी के समीप गोली मार दी.
