बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के षष्ठम एडीजे इशरत उल्ला ने एक चार वर्षीय बच्चे को अपहरण कर हत्या करने के नालंदा थाना क्षेत्र के नोनी ग्रामवासी आरोपी अरुण पासवान को आजीवन कारावास की सजा दी. अपहरण के आरोप में भी दस वर्ष का कारावास की सजा दी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी. दोनों ही धाराओं में दस-दस हजार रुपये जुर्माना किया गया,
जिसे अदा न करने पर छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. मामले के तीन अन्य आरोपियों बैकुंठ शर्मा, राकेश शर्मा व राधिका देवी को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया था. इसी थाना क्षेत्र के नालंदा मोड़ निवासी पीडि़त के पिता राकेश कुमार के फर्द बयान पर नालंदा थाना कांड संख्या 120/2013 के तहत आरोप दर्ज किया गया था. जिसके अनुसार चार वर्षीय बच्चा घर के बाहर 24 अक्तूबर 2013 की शाम में खेल रहा था.
देर तक वापस न लौटने पर खोजबीन करने पर भी नहीं मिला. अगले दिन सूचक सुबह तीन बजे खोज के दौरान ही आरोपी को घर से चार पांच व्यक्तियों के साथ गमछा में बच्चा लपेटे निकलते देखा. आरोपी सूचक को देखकर बच्चा को फेंकते हुए भाग गये. देखा तो बच्चा मृत था, उसके शरीर पर रगड़ का निशान था. आरोपी ने पूर्व में भी जमीन विवाद में घर का दीपक बुझा देने की धमकी दी थी.
