मुजफ्फरपुर कोर्ट का बड़ा फैसला, इंटर की छात्रा के अपहरण व दुष्कर्म प्रयास में दो दोषी करार

मुजफ्फरपुर की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म के प्रयास मामले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। सजा पर सुनवाई 13 अगस्त को होगी।

POCSO Court Conviction: मुजफ्फरपुर जिला के गायघाट थाना क्षेत्र की एक इंटरमीडिएट की छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म के प्रयास के मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट (संख्या-एक) ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. कोर्ट के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्रा ने मामले की सुनवाई करते हुए दो मुख्य आरोपितों को दोषी करार दिया है.

13 अगस्त को सुनाई जाएगी सजा

मामले की विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार ने कोर्ट के समक्ष छह गवाहों को पेश किया. गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपितों को दोषी ठहराया.

  • दोषी 1: बिट्टू कुमार (मनौरा, बेलसर थाना, वैशाली)
  • दोषी 2: रोहित कुमार (झपहां, अहियापुर थाना, मुजफ्फरपुर) अदालत अब 13 अगस्त को सजा के बिंदु पर सुनवाई करेगी.

क्या है पूरा मामला?

पीड़िता के पिता ने 1 नवंबर 2023 को गायघाट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. घटनाक्रम इस प्रकार है:

  • 30 अक्टूबर 2023: छात्रा परीक्षा देने गई थी, लेकिन देर शाम तक घर नहीं लौटी.
  • सीसीटीवी फुटेज: जारंग चौक पर लगे सीसीटीवी कैमरे से खुलासा हुआ कि आरोपितों ने छात्रा का अपहरण कर लिया था.
  • होटल में दरिंदगी का प्रयास: बरामदगी के बाद छात्रा ने पुलिस को बताया कि रोहित उसे सरैयागंज के एक **होटल में ले गया और दुष्कर्म का प्रयास किया.
  • ढाई महीने तक बंधक: बिट्टू कुमार ने छात्रा को भगवानपुर इलाके में ढाई महीने तक छिपाकर रखा था.


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लेखक के बारे में

By Premanshu shekhar

I have 16 years of journalism experience, working as a Bureau Chief at Prabhat Khabar muzaffarpur. My writing focuses on crime,political, social, and current topics.I have experience covering assembly and parliamentary elections reporting.
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