प्रॉपर्टी टैक्स बकाया चुकाने को ओटीएस लागू, 100% ब्याज और जुर्माना माफ

OTS implemented to pay property tax dues

By Devesh Kumar | October 9, 2025 8:41 PM

::: 31 मार्च 2026 तक बकाया भुगतान पर ओटीएस (वन टाइम सेटलमेंट) का मिलेगा लाभ

::: 56 हजार से अधिक है शहरी क्षेत्र में निजी एवं सरकारी होल्डिंग की संख्या

वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर

प्रॉपर्टी टैक्स पर लगने वाले ब्याज एवं जुर्माना माफ होने के बाद नगर निगम ने इसे लागू कर दिया है. अब ओटीएस (वन टाइम सेटलमेंट) स्कीम के तहत 100 फीसदी ब्याज सहित किसी भी तरह के पेनाल्टी (जुर्माना) की राशि प्रॉपर्टी टैक्स के बकायेदारों को नहीं देना पड़ेगा. निगम के सभी तहसीलदार एवं टैक्स दारोगा को विभाग की तरफ से जारी किये गये आदेश की प्रति उपलब्ध कराते हुए बकाये राशि की वसूली करने का आदेश दिया गया है. इससे शहर की एक बड़ी आबादी को राहत मिलेगी, जिनके यहां सालों से प्रॉपर्टी टैक्स का लाखों रुपये ब्याज व जुर्माना के रूप में बकाया है. 31 मार्च 2026 तक वे लोग अपना बकाया प्रॉपर्टी टैक्स के मूल राशि को जमा कर ब्याज और जुर्माने की राशि से मुक्त हो सकते हैं. नगर विकास एवं आवास विभाग के इस फैसले को जिले के सभी नगर निकाय यानी नगर निगम सहित तीन नगर परिषद एवं सात नगर पंचायताें में लागू किया गया है. इसमें सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स के बकायेदार मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र में ही हैं. सरकार का यह फैसला आवासीय भवनों के साथ व्यावसायिक भवनों पर भी लागू होगा.

विद्युत कनेक्शन की तिथि से असेसमेंट करा ले सकते हैं लाभ

यह योजना अधिसूचना जारी होने की तिथि 04 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी. वित्तीय वर्ष 2025-26 और इससे पूर्व के सभी बकाया संपत्ति कर की मूल राशि के भुगतान पर यह लागू होगा. यदि किसी करदाता का मामला किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य फोरम में लंबित है, तो उसे भी इस योजना का लाभ मिलेगा. इसके लिए उन्हें न्यायालय से मामला वापस लेने का लिखित प्रमाण प्रस्तुत करना होगा. यही नहीं, जिन करदाताओं ने अभी तक अपनी होल्डिंग का स्व-निर्धारण (सेल्फ असेसमेंट) नहीं कराया है, वे भी इस योजना में शामिल हो सकते हैं. ऐसे मामलों में, संपत्ति कर का निर्धारण आवासीय के लिए विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने या नगर निकाय अधिसूचित होने की तिथि से और गैर-आवासीय के लिए जीएसटी में निबंधन या नगर निकाय अधिसूचित होने की तिथि (जो तिथि बाद की हो) से प्रभावी होगा.

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