Muzaffarpur court news: किशोरी के साथ छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट-2 ने आरोपी पुत्र को दोषी करार दिया है, जबकि उसके पिता को दोषमुक्त कर दिया गया है.
पुत्र दोषी, पिता बरी
विशेष न्यायाधीश रामजी सिंह यादव की अदालत ने देवरिया कोठी निवासी पिंटू कुमार को दोषी ठहराया है.
वहीं उसके पिता शंकर साह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया. अदालत ने दोषी पिंटू कुमार की सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 26 मई की तिथि निर्धारित की है.
2021 में दर्ज हुई थी प्राथमिकी
जानकारी के अनुसार घटना चार फरवरी 2021 को देवरिया थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी.
इस मामले में किशोरी की मां ने देवरिया थाना में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए पिंटू कुमार और उसके परिवार के सात सदस्यों को नामजद आरोपी बनाया था.
पॉक्सो कोर्ट में चली सुनवाई
मामले की सुनवाई विशेष पॉक्सो कोर्ट में चल रही थी. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने यह फैसला सुनाया.
