Muzaffarpur Court News: रेप के प्रयास और नाबालिग के अपहरण मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट-1 ने कटरा निवासी मो. अखमल को चार साल की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
अदालत ने स्पष्ट किया है कि जुर्माना नहीं चुकाने की स्थिति में दोषी को छह माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा.
2023 में दर्ज हुई थी प्राथमिकी
विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार ने बताया कि पीड़िता के पिता ने एक अगस्त 2023 को कटरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. आवेदन में आरोप लगाया गया था कि 23 जुलाई 2023 को आरोपी ने उनकी 16 वर्षीय पुत्री का अपहरण कर लिया था.
दिल्ली ले जाकर रखा था बंद
पीड़िता ने अदालत में दिए बयान में बताया कि आरोपी उसे अगवा करने के बाद ट्रेन से दिल्ली ले गया था. वहां उसे नींद की गोलियां दी जाती थीं और बंद कमरे में रखा गया था.
पीड़िता ने यह भी बताया कि आरोपी गलत नीयत से उसके शरीर को छूता था. मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई.
