विवि के 31 शिक्षकों के तबादले पर हाइकोर्ट ने मांगा जवाब

High Court sought a response on the transfer

By LALITANSOO | October 15, 2025 8:19 PM

डॉ उदय ने तबादले को दुर्भावनापूर्ण और अनियमितता बताया था

हाइकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, 10 नवंबर को अगली सुनवाई

वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर

बीआरएबीयू द्वारा पिछले महीने किया गया 31 शिक्षकों का तबादले अब कानूनी शिकंजे में आ गया है. हाजीपुर के जमुनी लाल कॉलेज में रसायन विज्ञान के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ उदय कुमार ने तबादले को दुर्भावनापूर्ण व अनियमितता बताते हुए हाइकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इसपर कोर्ट ने विवि से जवाब मांगा है. न्यायमूर्ति हरीश कुमार की एकल पीठ ने मौखिक आदेश जारी करते हुए विवि को पूजा की छुट्टियों के बाद एक सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने काे कहा है. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता डॉ उदय के संबंध में यथास्थिति बनी रहेगी. मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी.

जल्दबाजी और कमेटी पर सवाल

विवि प्रशासन ने 26 सितंबर को अंगीभूत कॉलेजों के 31 शिक्षकों का ट्रांसफर किया था. यह ट्रांसफर कमेटी की अनुशंसा पर कुलपति के आदेश से जारी हुआ था.याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि यह निर्णय बेहद जल्दबाजी में लिया गया, क्योंकि कमेटी 25 सितंबर को बनी और 26 सितंबर को ही बैठक के आधार पर ट्रांसफर भी कर दिया गया. अधिवक्ता ने कमेटी के दो सदस्यों की योग्यता पर भी सवाल उठाये हैं.

तबादला सेवा का हिस्सा : कुलसचिव

विवि के कुलसचिव प्रो समीर कुमार शर्मा ने कहा कि तबादला सेवा का हिस्सा है और कॉलेजों में शैक्षणिक स्थिति को बेहतर करने के लिए ऐसा फैसला लिया गया था. कई कॉलेजों में शिक्षकों की कमी थी, जबकि कुछ कॉलेजों में ऐसे शिक्षक लंबे समय से जमे थे, जहां उनके विषय की पढ़ाई नहीं होती है. उन्होंने कोर्ट को सूचित किया कि ट्रांसफर कमेटी की सिफारिश पर यह हुआ, जिसमें राजभवन के दो प्रतिनिधि भी शामिल थे. विश्वविद्यालय कोर्ट को पूरी वस्तु स्थिति से अवगत करायेगा. जिन शिक्षकों का तबादला हुआ, उनमें से अधिकतर ने नये कॉलेज में योगदान दे दिया है, जबकि डॉ उदय रिलीव होने के बाद कोर्ट का रुख किये हैं.

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