पीएफआइ मामले में पांच दिन के रिमांड पर अफरोज

पीएफआइ मामले में पांच दिन के रिमांड पर अफरोज

-प्रधान जिला जज के न्यायालय में हुई अर्जी पर सुनवाई

-बरूराज थानेदार ने पांच दिन के रिमांड की मांगी थी अनुमति

मुजफ्फरपुर. पीएफआइ के हार्डकोर सदस्य मो. अफरोज से पूछताछ के लिए पांच दिन के रिमांड का बुधवार को प्रधान जिला जज श्वेता कुमारी सिंह ने आदेश दे दिया. बरूराज थानेदार संजीव कुमार दूबे ने मामले में अफरोज से पूछताछ के लिए पांच दिन के रिमांड की मांग कोर्ट से की थी. बरूराज थानेदार अफरोज को जेल से अभिरक्षा में लेकर उससे पूछताछ करेंगे. अफरोज से पूछताछ के लिए 100 से अधिक सवाल तैयार किया गया है. उससे पूछताछ के बाद यह पता लगाया जायेगा कि उत्तर बिहार में पीएफआई का कितना बड़ा नेटवर्क है. बरूराज के परसौनी में संगठन की ओर से लगाये गये कैंप में पीएफआई के और कौन-कौन लोग शामिल हुये थे. बरूराज में ट्रेनिंग कैंप संचालित करने की जानकारी एनआइए को चकिया से गिरफ्तार बेलाल से पूछताछ में हुई थी. जिसके बाद एनआइए ने पांच फरवरी 2023 को परसौनी में कादिर अंसारी के घर पर छापेमारी की थी. इंस्पेक्टर विकास कुमार के प्रतिवेदन के आधार पर बरूराज थाने में यूपीए के तहत एफआइआर दर्ज की गयी थी.

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Published by: Prashant kumar

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