18 संगीन मामलों में 28 को मिली सजा

कार्रवाई पुलिस कप्तान की सक्रियता से वर्षों से लंबित मामलों के आरोपितों को कोर्ट ने दी सजा मुजफ्फरपुर : पुलिस कप्तान की सक्रियता से लंबे समय से न्याय के लिए इंतजार कर रहें पीड़ितों को अब उम्मीद का सवेरा दिखने लगा है. एसएसपी के कड़े निर्देश के बाद वर्षों से लंबित संगीन कांडों के अनुसंधानक […]

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कार्रवाई पुलिस कप्तान की सक्रियता से वर्षों से लंबित मामलों के आरोपितों को कोर्ट ने दी सजा

मुजफ्फरपुर : पुलिस कप्तान की सक्रियता से लंबे समय से न्याय के लिए इंतजार कर रहें पीड़ितों को अब उम्मीद का सवेरा दिखने लगा है. एसएसपी के कड़े निर्देश के बाद वर्षों से लंबित संगीन कांडों के अनुसंधानक कोर्ट में गवाह को पेश कर आरोपितों को सजा दिलवाने में कामयाब हुए हैं. पिछले माह कोर्ट से हत्या, आर्म्स एक्ट, बलात्कार व एनडीपीएस जैसे 18 संगीन मामलों के 28 आरोपियों को सजा मिली है. पुलिस के इस रुख से जहां आरोपितों में हड़कंप है. वहीं न्याय के लिए कोर्ट व पुलिस कार्यालयों का चक्कर लगा रहे पीड़ितों के बीच आस जगी है.
एसएसपी ने दिया था निर्देश
जनवरी माह में एसएसपी विवेक कुमार न्यायालय में लंबित संगीन कांडों के शीघ्र निष्पादन के लिए अनुसंधानक के साथ समीक्षा बैठक की थी. बैठक में उपस्थित अनुसंधानक को लंबित संगीन कांड में आरोपितों को सजा दिलवाने के लिए गवाहों को ससमय न्यायालय में प्रस्तुत करने का कड़ा निर्देश दिया था. साथ ही इसमें कोताही बरतने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी. एसएसपी के इस कड़े निर्देश के बाद अनुसंधानक सक्रिय हुए और वर्षों से लंबित कांडों के गवाह को न्यायालय में गवाही के लिए प्रस्तुत करना शुरू कर दिया.
हत्या के मामले में इनको मिली सजा : केस संख्या-1718/01- हरेंद्र कुमार सिंह (हरपुर छपड़ा)- जिला जज- 27-04-17-आजीवन कारावास और पांच हजार अर्थ दंड शिवाईपट्टी-124/13-अशोक प्रसाद, रघई-एडीजे-12-11-04-17-आजीवन कारावास,दस हजार अर्थ दंड,धारा-148 में दो वर्ष व धारा-323 में एक वर्ष व पांच सौ जुर्माना
पारू-155/99-मनोज कुमार सिंह (रामचंद्रपुर,देवरिया),एडीजे-8-17-04-17-आजीवन काराबास व पचास हजार अर्थदंड अहियापुर-208/14-मो. सोनू उर्फ मो. रफी अहमद व मो. शमीम-एडीजे-12-20-04-17-आजीवन कारावास व दस हजार अर्थदंड
करजा-19/97-अजय साह व योगी साह,जिला जज-22-04-17-आजीवन कारावास व एक हजार अर्थदंड कांटी-162/89-कपिल सहनी,वासुदेव सहनी, महेंद्र सहनी, अकलू सहनी, रामस्वरूप सहनी, एडीजे-2-22-04-17-आजीवन कारावास व दस-दस हजार अर्थदंड
बलात्कार में मिली सजा
मीनापुर-320/14-अंकित कुमार,एडीजे-1-02-02-17-आजीवन कारावास और 25 हजार अर्थदंड अहियापुर-605/12-रामचंद्र राम उर्फ फुला राम-एडीजे-13-19-04-17- सात साल सश्रम कारावास व तीन हजार रुपये अर्थदंड डकैती के मामले में :
पारू-208/15- पिंटू कुमार व सुरेश भगत-श्री नारायण कुमार प्रथम श्रेणी जेएम-07-04-17-तीन वर्ष सश्रम कारावास व पांच हजार अर्थदंड अहियापुर-1081/15-मुरारी कुमार,एसीजेएम-15-28-04-17- दो वर्ष का सश्रम कारावास
आर्मस् एक्ट में सजा पाये आरोपित
पीयर-59/16-मो. इस्राइल,मो. मोकिम-एसीजेएम-5-12-04-16-एक वर्ष का सश्रम कारावास व एक हजार रुपया अर्थदंड,धारा 26(1)में छह माह का सश्रम कारावास व
एक हजार जुर्माना अहियापुर-457/16-चंदन कुमार-एसीजेएम-15-29-04-17-धारा 25(1-बी)के तहत दो वर्ष व 26 आर्मस एक्ट में दो वर्ष की सजा व एक-एक हजार का जुर्माना.
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