Muzaffarpur : मोतीपुर के तत्कालीन सीओ पर 25 हजार का जुर्माना
Muzaffarpur : मोतीपुर के तत्कालीन सीओ पर 25 हजार का जुर्माना
प्रतिनिधि, मोतीपुर आवेदक को समय पर सूचना नहीं देने पर राज्य सूचना आयोग ने मोतीपुर के तत्कालीन सीओ अरविंद कुमार अजीत पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशि वसूली का आदेश मुजफ्फरपुर के डीएम को दिया है. साथ ही वसूली के साक्ष्य के साथ सीओ को 19 फरवरी को सूचना आयोग के समक्ष उपस्थित होने का भी निर्देश दिया है. जानकारी हो कि मोतीपुर के सांढा डम्बर निवासी राकेश कुमार ओझा ने 29 जून, 2022 को लोक सूचना पदाधिकारी सह सीओ मोतीपुर से सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सूचना मांगी थी. परन्तु उन्होंने समय से सूचना नहीं दी. अंचल कार्यालय द्वारा 13 नवम्बर, 2025 को निबंधित डाक से आवेदक को सूचना भेजी गयी थी. समय पर सूचना नहीं देने का मामला आवेदक ने राज्य सूचना आयोग के समक्ष उठाया था, जिस पर सुनवाई करते हुए आयोग के उप सचिव ने तत्कालीन सीओ को ससमय सूचना नहीं देने का दोषी पाते हुए उन पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. आयोग ने आदेश की प्रति डीएम मुजफ्फरपुर, सीओ और आवेदक राकेश कुमार ओझा को भेजी है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
