मुजफ्फरपुर : बिल्डिंग बायलॉज के विपरीत बने साहू रोड स्थित बालिका गृह भवन को ध्वस्त करने का आदेश फिर से नगर आयुक्त संजय दूबे ने दिया है.
गुरुवार को ब्रजेश ठाकुर के वकील अतुल अभिषेक व पुत्र राहुल आनंद की पक्ष को सुनने के बाद नगर आयुक्त ने शुक्रवार की सुबह 10 बजे से भवन को तोड़ने का निर्देश दिया है. इसके लिए सहायक अभियंता नंद किशोर ओझा समेत दो इंजीनियरों की प्रतिनियुक्ति भी कर दी गयी है. बिहार बिल्डिंग ट्रिब्यूनल ने नगर आयुक्त द्वारा दिये गये भवन तोड़ने के फैसले पर 21 जनवरी को रोक लगा दिया था.
