मुजफ्फरपुर बालिका गृह दुष्कर्म कांड : सहायक निदेशक रोजी बोली- मुंह खुला तो बड़े लोग फंसेंगे

मुजफ्फरपुर : बालिका गृह यौनशोषण मामले में शुक्रवार को सीबीआई ने जिला बाल संरक्षण इकाई की निलंबित सहायक निदेशक रोजी रानी समेत चार को विशेष पाक्सो कोर्ट में पेश किया. पेशी के बाद चारों को जेल भेज दिया गया. जेल जाने के समय रोजी रानी आक्रोशित हो गयी. वह कहने लगी कि अगर उसका मुंह […]

मुजफ्फरपुर : बालिका गृह यौनशोषण मामले में शुक्रवार को सीबीआई ने जिला बाल संरक्षण इकाई की निलंबित सहायक निदेशक रोजी रानी समेत चार को विशेष पाक्सो कोर्ट में पेश किया. पेशी के बाद चारों को जेल भेज दिया गया. जेल जाने के समय रोजी रानी आक्रोशित हो गयी. वह कहने लगी कि अगर उसका मुंह खुल गया, तो बड़े-बड़े लोग फंस जायेंगे.

इससे पहले रोजी रानी, नगर थाना क्षेत्र के पुरानी गुदरी भवानी सिंह मार्ग निवासी गुड्डू कुमार, मनियारी थाना के छितरौली गांव निवासी विजय कुमार तिवारी, सकरा फरीदपुर निवासी संतोष कुमार की स्वास्थ्य जांच सदर अस्पताल में की गयी. पाक्सो कोर्ट के प्रभारी न्यायाधीश मनोज कुमार की अदालत में पेशी के बाद चारों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी.

रोजी रानी को अगस्त महीने में सेवा संकल्प एवं विकास समिति एनजीओ के निरीक्षण में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया था. विजय तिवारी, ब्रजेश ठाकुर का चालक था. गुड्डू प्रात: कमल अखबार में मशीन सफाई का काम करता था. जबकि, संतोष पारा लीगल स्टाफ है. हालांकि, संतोष ने कोर्ट परिसर में बताया कि वह शिक्षक है. विजय तिवारी, गुड्डू व संतोष की मामले में संलिप्तता सामने आयी है. कोर्ट परिसर में सीबीआई की आईओ विभा कुमारी समेत अन्य अधिकारी कुछ भी बोलने से परहेज करते रहे.

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