मुंगेर
शहर की सड़कों पर बिना ड्राइविंग लाइसेंस व वैध कागजात के ऑटो, टोटो एवं एंबुलेंस वाहनों का परिचालन धड़ल्ले से हो रहा है. जो सिर्फ यात्रियों एवं राहगीरों के जान से न सिर्फ खिलबाड़ कर रहे है, बल्कि राजस्व को भी भारी क्षति पहुंचा रहे है. इसका खुलासा शुक्रवार को तब हुआ जब यातायात डीएसपी प्रभात रंजन के नेतृत्व वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया. इस दौरान कुल 1.22 लाख रुपया जुर्माना चालकों से वसूला गया, बल्कि बिना कागजात के संचालित हो रहे दो एंबुलेंस वाहन को जब्त कर यातायात थाना लाया.21 ऑटो चालकों से वसूला गया 1.18 लाख जुर्माना
यातायात डीएसपी के नेतृत्व में शुक्रवार को ऑटो चालकों के खिलाफ सघन छापेमारी अभियान चलाया गया. इस दौरान 28 ऑटो को शहर के भगत सिंह चौक व अन्य जगहों पर रोक कर कागजात व ड्राइविंग लाइसेंस चेक किया गया. जिसमें 21 ऑटो चालक ऐसे मिले जो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ही ऑटो का परिचालन कर रहे थे. यातायात पुलिस ने बिना डीएल के ऑटो चालकों से यातायात नियमों के उल्लंघन मामले में 1.18 लाख रूपया जुर्माना वसूल किया.बिना कागजात के दो एंबुलेंस को किया गया जब्त
याताया डीएसपी ने सदर अस्पताल के बाहर सड़क किनारे खड़ी एंबुलेंस के कागजातों की जांच की. जांच के दौरान दो एंबुलेंस को जब्त कर लिया गया. क्योंकि उसके एंबुलेंस का कागजात ही नहीं था. जब्त एंबुलेंस को यातायात थाना लाया गया. जबकि चालक को कागजात लाने को कहा गया. जबकि दो एंबुलेंस वाहन का इंश्योरेंस फेल था. जिससे 4 हजार रूपया जुर्माना वसूला गया. डीएसपी ने बताया कि वैध कागजात नहीं रहने पर दोनों एंबुलेंस के मालिक और चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी की जायेगी.आज ऑटो व टोटो के खिलाफ चलेगा विशेष छापेमारी अभियान
शहरी क्षेत्र और इसके आस-पास ऑटो व टोटो की संख्या काफी बढ़ी है. इनमें अधिकांश के पास गाड़ी के आवश्यक कागजात (जैसे की गाड़ी का फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस एवं पोल्यूशन ) नहीं है. इसके अलावा कई के कागजात अपडेट नहीं हैं. रोजी रोजगार का साधन बनाकर कई कम उम्र के युवा जैसे-तैसे सड़कों पर ऑटो व टोटो चला रहे हैं. इससे जहां शहरी क्षेत्र की मुख्य सड़कें रोजाना जाम हो रही है. वहीं सरकार को भारी राजस्व की क्षति हो रही है. जबकि यात्रियों की जान पर भी संकट मंडरा रहा है. यातायात डीएसपी ने बताया कि शनिवार को भी ऑटो व टोटो के खिलाफ विशेष छापेमारी अभियान चलाया जायेगा. गाड़ी के कागजात और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रहने पर यातायात नियम उल्लंघन को लेकर उनसे जुर्माना वसूल किया जायेगा.
