मुंगेर कोर्ट में सुरक्षा कर्मियों पर हमला को लेकर कोतवाली थाने में प्राथमिक की दर्ज, आठ अभियुक्त नामजद

मुंगेर कोर्ट परिसर में एएसआई हत्याकांड के आठों दोषी अभियुक्तों को पुलिसकर्मियों से मारपीट और गाली-गलौज के आरोप में नामजद किया गया है. कोर्ट हाजत प्रभारी घायल होने के बाद कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है.

मुंगेर व्यवहार न्यायालय परिसर में एएसआई संतोष कुमार सिंह हत्याकांड में दोषी करार दिए जाने के बाद अभियुक्तों द्वारा पुलिसकर्मियों के साथ कथित मारपीट और गाली-गलौज के मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी है. घटना में घायल कोर्ट हाजत प्रभारी एएसआई विनोद कुमार के बयान पर कोतवाली थाना में मामला दर्ज किया गया है. प्राथमिकी में हत्याकांड में दोषी करार दिए गए सभी आठ अभियुक्तों को नामजद किया गया है. पुलिस ने मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

आठों दोषी अभियुक्तों को बनाया गया नामजद

कोतवाली थानाध्यक्ष राजीव कुमार तिवारी के अनुसार प्राथमिकी में रणबीर कुमार, रंजीत कुमार, राजू कुमार, गुड्डू कुमार, विकास कुमार, रेखा देवी, सरिता देवी और मौसम कुमारी को अभियुक्त बनाया गया है. इन सभी पर पुलिसकर्मियों के साथ गाली-गलौज और मारपीट करने के साथ सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया गया है.

पुलिस के अनुसार मामले की जांच प्राथमिकी में दर्ज आरोपों और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आगे बढ़ायी जा रही है.

एएसआई संतोष हत्याकांड में सोमवार को हुई थी सुनवाई

मामला मार्च 2025 में होली के दिन मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नंदलालपुर गांव में हुए एएसआई संतोष कुमार सिंह हत्याकांड से जुड़ा है. सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ कुमारी मनीषा की अदालत में मामले की सुनवाई हुई.

सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले में नामजद सभी आठ अभियुक्तों को पुलिस पदाधिकारी की हत्या के मामले में दोषी करार दिया. अदालत के फैसले के बाद सभी अभियुक्तों को मंडल कारा ले जाने की प्रक्रिया शुरू की गयी.

कैदी वाहन में पुलिसकर्मियों से मारपीट का आरोप

दोषी करार दिए जाने के बाद सभी अभियुक्तों को कैदी वाहन से मंडल कारा ले जाया जा रहा था. इसी दौरान पुलिस के अनुसार कैदी वाहन में तैनात पुलिसकर्मियों के साथ अभियुक्तों ने कथित तौर पर मारपीट शुरू कर दी.

घटना के दौरान कोर्ट हाजत प्रभारी एएसआई विनोद कुमार घायल हो गए. इसके बाद मामले की जानकारी पुलिस अधिकारियों को दी गयी और घायल एएसआई के बयान के आधार पर कोतवाली थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी.

सरकारी कार्य में बाधा डालने का भी आरोप

प्राथमिकी में पुलिसकर्मियों के साथ कथित मारपीट और गाली-गलौज के अलावा सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप भी लगाया गया है. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

वहीं, एएसआई संतोष कुमार सिंह हत्याकांड में दोषी करार दिए गए आठों अभियुक्तों के खिलाफ दर्ज इस नए मामले की जांच अब पुलिस स्तर से की जा रही है. मामले में आगे की कार्रवाई जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर होगी.


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By Birendra Kumar Sing

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