तिहरे हत्याकांड में गुड्डू यादव को आजीवन कारावास

मुंगेर : मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश पंचम ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव ने तिहरे हत्याकांड में सुनवाई करते हुए मंगलवार को मय तौफिर निवासी गुड्डू यादव को दोषी पाकर अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उसे एक लाख रुपये के अर्थ दंड की भी सजा दी गयी है. जिसमें 80 प्रतिशत […]

मुंगेर : मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश पंचम ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव ने तिहरे हत्याकांड में सुनवाई करते हुए मंगलवार को मय तौफिर निवासी गुड्डू यादव को दोषी पाकर अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उसे एक लाख रुपये के अर्थ दंड की भी सजा दी गयी है. जिसमें 80 प्रतिशत राशि पीड़ित परिवार को दी जायेगी. कांड की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक संदीप कुमार भट्टाचार्या ने बहस में भाग लिया.

सत्रवाद संख्या 787/12 की सुनवाई करते हुए विद्धान अपर सत्र न्यायाधीश ने उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान पर गुड्डू यादव को भादवि की धारा 302, 147, 148, 149, 342, 387, 386 एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाया. घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि 18 जून 2011 को राकेश कुमार, नवीन कुमार उर्फ पिंटू यादव, विपीन यादव एवं रणधीर यादव अपने खलिहान पर तैयार गेंहू की ढुलाई कर रहा था.

तभी महेश्वर सिंह, राम गुलाम यादव, मनोज यादव, गुड्डू यादव, कैलू यादव, जालंधर सिंह 15-20 लोगों के साथ हथियार से लैस होकर वहां पहुंचा और पांच लाख की रंगदारी की मांग की. जब राकेश व नवीन कुमार ने इसका विरोध किया तो उनलोगों ने पिंटू यादव व विपीन यादव की गोली मार कर खलिहान में ही हत्या कर दी. जिसका शव दूसरे दिन बरामद हुई थी. इस घटना के संदर्भ में राकेश कुमार के बयान पर मुफस्सिल थाना में मामला गयी थी.

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