Raxaul News: नेपाल राष्ट्र बैंक ने भारतीय मुद्रा को लेकर बड़ा फैसला लिया है. नए प्रावधान के तहत अब भारत के 200 और 500 रुपये के नए नोट नेपाल लाने, नेपाल से भारत ले जाने और उनकी सटही (एक्सचेंज) कराने की अनुमति होगी. इस फैसले से सीमा पार व्यापार करने वाले लोगों, भारतीय पर्यटकों और नेपाल में काम करने वाले नेपाली नागरिकों को राहत मिलने की उम्मीद है.
सीमा क्षेत्र के व्यापारियों और दोनों देशों के बीच नियमित आवागमन करने वाले लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया है.
पहले केवल 100 रुपये तक के नोटों की थी अनुमति
नेपाल राष्ट्र बैंक के अनुसार, अब तक नेपाल में भारतीय 100 रुपये तक के नोटों को रखने और एक्सचेंज करने की अनुमति थी.
नई व्यवस्था लागू होने के बाद 200 और 500 रुपये के नए नोटों को भी आधिकारिक रूप से मान्यता मिल गई है.
पुराने 500, 1000 और 2000 के नोट नहीं होंगे मान्य
नेपाल राष्ट्र बैंक ने स्पष्ट किया है कि नवंबर 2016 में भारत सरकार द्वारा अमान्य किए गए पुराने 500 और 1000 रुपये के नोट अब भी नेपाल में मान्य नहीं होंगे.
इसी तरह भारत में चलन से बाहर हो चुके 2000 रुपये के नोट भी नेपाल लाने, ले जाने या एक्सचेंज कराने की अनुमति नहीं होगी.
विदेशी मुद्रा नियमों में भी किया गया संशोधन
नेपाल राष्ट्र बैंक ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन संबंधी नियमों में संशोधन करते हुए यह नया प्रावधान लागू किया है.
बैंक के अनुसार, नेपाली और विदेशी नागरिक 5 हजार अमेरिकी डॉलर तक की नकद विदेशी मुद्रा बिना कस्टम घोषणा के नेपाल ला सकते हैं. भारतीय रुपये के मामले में भी 5 हजार अमेरिकी डॉलर के बराबर भारतीय मुद्रा तक यह सुविधा लागू रहेगी. इससे अधिक राशि लाने पर कस्टम घोषणा कराना अनिवार्य होगा.
सीमा पार यात्रा और कारोबार होगा आसान
नेपाल राष्ट्र बैंक के इस फैसले से भारत-नेपाल सीमा पर रहने वाले नागरिकों, व्यापारियों, पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को सुविधा मिलने की उम्मीद है.
अब भारतीय नागरिक नेपाल यात्रा के दौरान 200 और 500 रुपये के नए नोट साथ ले जा सकेंगे और जरूरत के अनुसार उनका उपयोग या एक्सचेंज भी करा सकेंगे. दोनों देशों के बीच व्यापार और आवाजाही से जुड़े लोगों ने इस निर्णय का स्वागत किया है.
