पूर्वी चंपारण के चर्चित गुलठुल हत्याकांड में 19 को उम्रकैद

पंचम सत्र न्यायालय के न्यायाधीश राकेश कुमार तिवारी ने जिले के चर्चित हत्याकांड की सुनवाई करते हुए 19 आरोपियों को दोषी करार दिया है.

Motihari news : मोतिहारी.पंचम सत्र न्यायालय के न्यायाधीश राकेश कुमार तिवारी ने जिले के चर्चित हत्याकांड की सुनवाई करते हुए 19 आरोपियों को दोषी करार दिया है. सभी को उम्रकैद की सश्रम कारावास व सभी को 1045000 हजार जुर्माना भरने का आदेश दिया है. जुर्माना नहीं भरने पर सभी आरोपियों को अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है. सजा मधुबन थाने के भगवानपुर निवासी बतहु भगत, अशर्फी भगत, विन्देश्वर भगत, राजेन्द्र भगत, पिता झींगुर भगत, शंकर भगत, सीताराम भगत, सोगारथ भगत, राजेन्द्र भगत वल्द हुकुम भगत, रामचंद्र भगत, विनोद भगत, जनक भगत, भोला भगत, जीतनारायण भगत, उपेन्द्र भगत, बाबूलाल भगत, प्रेमचंद्र भगत, हरि भगत व घेघवा निवासी हृदयानारायण भगत, कोन्हिया निवासी रामपृत भगत को सुनाई गई है. इस मामले में मधुबन थाना के घेघवा निवासी राम एकबाल राय पिता रामस्वरुप राय ने मधुबन थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया थी. 25 लोगों पर 1 अगस्त 1993 को गुलठुल दास उर्फ गुलठुल राय की गोली मार व फरसा से गर्दन काट उनकी हत्या कर दी. लाश को घसीटते ले गये एवं फेंक दिया. अनुसंधान के दौरान पुलिस ने तीस आरोपी के विरुद्ध अंतिम प्रतिवेदन दाखिल किया. विचारण के दौरान नौ आरोपितों की मृत्यु हो गयी. दो आरोपी अनुपस्थित रहे उनका सेपरेट ट्रायल लम्बित है. शेष 19 के विरुद्ध न्यायालय ने आरोप गठित कर सुनवाई की. अभियोजन पक्ष से पीपी सुभाष प्रसाद यादव एवं सहयोगी अधिवक्ता संतोष कुमार सिंह ने 11 गवाहों को प्रस्तुत कर पक्ष रखा. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने सभी आरोपियों को आजीवन कारावास एवं जुर्माना भरने का आदेश देते हुए उक्त फैसला सुनाया. सुनवाई के दौरान एक आरोपी राजेन्द्र भगत के सदर अस्पताल में भर्ती रहने के कारण न्यायाधीश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उपस्थिति दर्ज कर सजा सुनाई.

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Published by: Satendra prasad sat

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