Madhubani News: बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने शिक्षक स्थानांतरण नियमावली, 2026 में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए परिवीक्षा अवधि में कार्यरत शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों एवं प्रधान शिक्षकों को प्रथम स्थानांतरण चक्र में आवेदन करने की अनुमति दे दी है. इस संबंध में शिक्षा विभाग ने 28 जुलाई को नई अधिसूचना जारी की है. संशोधन के बाद राज्य के हजारों नवनियोजित एवं परिवीक्षाधीन शिक्षकों को स्थानांतरण के लिए आवेदन करने का रास्ता साफ हो गया है.
Teacher Transfer 2026: प्रोबेशन शिक्षकों को मिली बड़ी राहत
शिक्षा विभाग की नई अधिसूचना के अनुसार बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली, 2026 के नियम-11 में निहित संशोधन की शक्ति का उपयोग करते हुए पूर्व में जारी प्रावधान को प्रथम स्थानांतरण चक्र के लिए शिथिल किया गया है.
पहले परिवीक्षा अवधि में कार्यरत शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों एवं प्रधान शिक्षकों को स्थानांतरण के लिए अपात्र माना गया था. अब इस प्रावधान में बदलाव करते हुए उन्हें भी प्रथम स्थानांतरण प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दी गयी है.
पहले चक्र में आवेदन कर सकेंगे परिवीक्षाधीन शिक्षक
नई व्यवस्था लागू होने के बाद प्रोबेशन अवधि में कार्यरत शिक्षक भी प्रथम स्थानांतरण चक्र में आवेदन कर सकेंगे. इससे उन नवनियोजित शिक्षकों को राहत मिलेगी, जो अब तक नियमों के कारण स्थानांतरण प्रक्रिया से बाहर थे.
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि संशोधन के अलावा अधिसूचना में उल्लेखित अन्य सभी शर्तें एवं कंडिकाएं पूर्ववत लागू रहेंगी.
सक्षम प्राधिकार की मंजूरी के बाद जारी हुई अधिसूचना
विभाग ने बताया कि शिक्षक स्थानांतरण नियमावली में किए गए इस संशोधन को सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है. अधिसूचना बिहार के राज्यपाल के आदेश से जारी की गयी है.
शिक्षा विभाग के उप सचिव अजय सतीश भंगरा ने अधिसूचना पर हस्ताक्षर किए हैं.
हजारों नवनियोजित शिक्षकों को मिलेगी राहत
नियम में बदलाव के बाद राज्य के हजारों नवनियोजित एवं परिवीक्षाधीन शिक्षकों को स्थानांतरण प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर मिलेगा. इससे शिक्षकों को अपने लिए उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरण के लिए आवेदन करने की सुविधा मिल सकेगी.
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