नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में एक दोषी करार

बाबूबरही प्रखंड क्षेत्र में नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म मामले की अपर जिला एवं सत्र न्यायालय छह सह विशेष न्यायालय पॉक्सो के न्यायाधीश गौरव आनंद की न्यायालय में गुरुवार को सुनवाई हुई.

मधुबनी. बाबूबरही प्रखंड क्षेत्र में नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म मामले की अपर जिला एवं सत्र न्यायालय छह सह विशेष न्यायालय पॉक्सो के न्यायाधीश गौरव आनंद की न्यायालय में गुरुवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद आरोपी बाबूबरही थाना क्षेत्र के सोनमती निवासी संजय कुमार मेहता को दफा 448, 376 भादवि एवं 4 पॉक्सो एक्ट में दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर 16 अगस्त को सुनवाई होगी. विशेष लोक अभियोजक मो. खुर्शीद आलम के अनुसार आरोपी जनवरी 2015 से शादी का प्रलोभन देकर यौन शोषण करता रहा. इस बीच आरोपी 3 अगस्त 2016 को करीब 11 बजे रात में दो किलोमीटर स्थित गांव पहुंच गया. आरोपी पीड़िता के घर में घुस कर उसके साथ दुष्कर्म किया. इसी दौरान पीड़िता के परिजन को भनक लग गयी. परिजनों ने आरोपी को पकड़ लिया. इसको लेकर गांव में पंचायत भी हुई. जिसमें आरोपी ने दुर्गापूजा के बाद शादी करने का वादा किया. लेकिन दुर्गा पूजा के बाद जब पीड़िता के परिजन शादी के लिए बात करने गये तो आरोपी ने डॉट फटकार कर भगा दिया. मामले को लेकर पीड़िता ने महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat khabar news desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Read More
ePaper

अपने दैनिक समाचार अनुभव को और बेहतरीन बनाएं

सिर्फ ₹399 ₹149

एक साल के लिए

आज ही सब्सक्राइब करें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >