District Court Madhubani: अग्रिम जमानत आवेदन से जुड़े एक मामले में केस डायरी समय पर न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करने पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन कुमार पांडेय ने पंडौल थाना कांड संख्या 189/2026 के अनुसंधानकर्ता के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया है.
पहले स्पष्टीकरण और वेतन रोकने का दिया गया था आदेश
लोक अभियोजक शिव शंकर प्रसाद के अनुसार, पंडौल थाना कांड संख्या 189/2026 के अभियुक्त गोपाल गोस्वामी उर्फ गोपाल कुमार तथा एक महिला की ओर से अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी. मामले की सुनवाई के लिए न्यायालय ने केस डायरी तलब की थी.
पिछली सुनवाई में केस डायरी प्रस्तुत नहीं होने पर न्यायालय ने अनुसंधानकर्ता से स्पष्टीकरण मांगा था और पुलिस अधीक्षक को उनका वेतन रोकने का आदेश भी दिया था.
आदेश के बाद भी नहीं पहुंचे अनुसंधानकर्ता
सोमवार को सुनवाई के दौरान भी अनुसंधानकर्ता न तो न्यायालय में उपस्थित हुए और न ही केस डायरी जमा की. इसे न्यायालय ने अपने आदेश के प्रति गंभीर लापरवाही और उदासीनता मानते हुए अनुसंधानकर्ता के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी कर दिया.
13 अगस्त तक टली सुनवाई
लोक अभियोजक के अनुसार मामला एक युवती के कथित अपहरण से संबंधित है, जिसमें केस डायरी न्यायालय के लिए आवश्यक दस्तावेज है. केस डायरी उपलब्ध नहीं होने के कारण अग्रिम जमानत आवेदन पर सुनवाई 13 अगस्त तक स्थगित कर दी गई.
