बैंक ऋण बकायेदारों के लिए सुनहरा मौका, लोक अदालत में मिलेगी ब्याज और बकाये पर छूट

झंझारपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए जागरूकता रथ रवाना किया गया। बैंक ऋण के 5100 बकायेदारों को नोटिस भेजा गया है, सुलह से मिलेगा कर्ज से छुटकारा।

National Lok Adalat: मधुबनी जिले के झंझारपुर व्यवहार न्यायालय परिसर से गुरुवार को राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया. इस जागरूकता रथ को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सह अनुमंडल विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष सुशील कुमार दीक्षित ने अन्य न्यायूर्तियों और अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से रवाना किया. इस अवसर पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल राम, स्पेशल एक्साइज जज नयन कुमार, एसीजेएम राजू कुमार, एसीजेएम शिखा कुमारी, सचिव आनंद राज, मुंसिफ सुमित कुमार और न्यायिक दंडाधिकारी नफीस कामरान व फसीहा नाज फातमी मौजूद रहे. इसके अलावा बिहार ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक प्रशांत गौतम, वरिष्ठ प्रबंधक सुमन झा और जिला सर्टिफिकेट पदाधिकारी अविनाश झा सहित कई न्यायालय कर्मी और बैंक अधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल हुए.

हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना करते न्यायिक पदाधिकारी | Prabhat Khabar Network

Madhubani News: राष्ट्रीय लोक अदालत त्वरित और सुलभ न्याय का माध्यम

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार दीक्षित ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत त्वरित और सुलभ न्याय पाने का एक बेहद सशक्त माध्यम है. इसका मुख्य उद्देश्य आपसी सुलह और समझौते के आधार पर पुराने मामलों का निपटारा करना है, जिससे आम जनता को लंबी और थका देने वाली कानूनी प्रक्रिया से बड़ी राहत मिल सके. उन्होंने कहा कि बैंक ऋण से जुड़े मामलों के लिए यह अदालत कर्जदारों के लिए कर्ज-मुक्ति का एक सुनहरा अवसर प्रदान करती है.

Bank Defaulters Notice: 12 सितंबर को होना है राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

आगामी 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य आयोजन किया जाना है. इसी को लेकर यह प्रचार रथ ग्रामीण और शहरी इलाकों में घूम-घूमकर लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को जागरूक करेगा. बैंक प्रशासन द्वारा इस बार 5100 से अधिक ऋण बकायेदारों को आधिकारिक तौर पर नोटिस भेजा गया है, ताकि वे समय रहते इस पहल का पूरा लाभ उठा सकें.

ब्याज और बकाया राशि में दी जाएगी आकर्षक छूट

बिहार ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक प्रशांत गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि लोक अदालत में समझौता करने वाले पात्र ऋणधारकों को बैंक की विशेष नीति के तहत ब्याज और मूल बकाया राशि में आकर्षक छूट प्रदान की जाएगी. इससे ग्राहकों को कोर्ट-कचहरी के चक्कर काटने की झंझट और मानसिक तनाव से पूरी तरह मुक्ति मिल जाएगी. इच्छुक ऋणधारक अपनी नजदीकी बैंक शाखा से संपर्क कर इस संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते

यह भी पढ़ें... मुजफ्फरपुर निबंधन कार्यालय में हंगामा, पेपरलेस व्यवस्था और हड़ताल के बीच अवैध वसूली का आरोप

प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी

लेखक के बारे में

By संजय कुमार

संजय कुमार प्रिंट माध्यम में 15 वर्षों से और डिजिटल माध्यम में पिछले 3 सालों से पत्रकारिता में एक्टिव हैं. झंझारपुर (मधुबनी) क्षेत्र में काम कर रहे हैं. सामाजिक कार्यों, शिक्षा, राजनीति व खेल में रुचि रखते हैं.

Read More
ePaper

अपने दैनिक समाचार अनुभव को और बेहतरीन बनाएं

सिर्फ ₹399 ₹149

एक साल के लिए

आज ही सब्सक्राइब करें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >