Madhubani : विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू

बिहार विधान सभा चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही जिले में आदर्श आचार संघिता लागू को गया है.

जिला मुख्यालय में हटाये गये बैनर व पोस्टर मधुबनी . बिहार विधान सभा चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही जिले में आदर्श आचार संघिता लागू को गया है. सोमवार की देर शाम जिला मुख्यालय के चौक चौराहे, समाहरणालय सहित अन्य कार्यालय में लगे बैनर पोस्टर को आदर्श आचार संहिता कोषांग के पदाधिकारियों के निर्देशन में नगर निगम के कर्मियों द्वारा हटाया गया. निर्वाचन अवधि में सरकारी सम्पत्ति का विरूपण एवं सरकारी स्थान के दुरूपयोग के साथ-साथ निजी सम्पत्ति के विरूपण को हटाने का आदेश चुनाव आयोग के गाइड लाइन के अनुसार दिया गया है. सरकारी संपत्ति पर सभी प्रकार के दीवार लेखन, पोस्टर, कागज या किसी अन्य रूप में विरूपण, कटआउट, होर्डिंग्स, बैनर, ध्वज आदि को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा से 24 घंटे के भीतर हटा दिया गया. निर्वाचन की घोषणा से 48 घंटे के भीतर सरकारी संपत्ति और सार्वजनिक स्थान जैसे कि रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड, हवाई अड्डा, रेलवे पुल, रोडवेज, सरकारी बसों, बिजली, टेलीफोन के खंभो, नगरपालिका, स्थानीय निकायों के भवनों आदि की दीवारों पर लेखन, पोस्टर, पेपरों या किसी अन्य रूप में विरूपण, कटआउट होर्डिंग्स, बैनर,ध्वज के रूप में लगाए गए अनधिकृत राजनीतिक विज्ञापनों को हटा दिया जाएगा. किसी स्थानीय कानून और न्यायालय के निर्देश के अध्याधीन, निजी संपत्ति पर प्रदर्शित सभी अनधिकृत राजनीतिक विज्ञापन, निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा के 72 घंटे के भीतर हटा दिया जाएगा.इन सभी निदेशों का अनुपालन अपने-अपने क्षेत्रों में संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी,अंचल अधिकारी, थानाध्यक्ष, अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के साथ नगर निगम के नगर आयुक्त, नगर परिषद, नगर पंचायत क्षेत्रों में संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी अपने स्तर से सुनिश्चित कराएंगे.

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