Madhubani News : बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के प्रत्येक परिवार के मुखिया का खाता संपूर्ति पोर्टल पर होगा अपडेट

आपदा प्रबंधन विभाग के संयुक्त सचिव के निर्देश पर वर्ष 2025 के संभावित बाढ़ सुखाड़ के लिए आपदा संपूर्ति पोर्टल को विकसित किया गया है.

मधुबनी. आपदा प्रबंधन विभाग के संयुक्त सचिव के निर्देश पर वर्ष 2025 के संभावित बाढ़ सुखाड़ के लिए आपदा संपूर्ति पोर्टल को विकसित किया गया है. इस पोर्टल पर पंचायत समिति, वार्ड समिति से प्राप्त सत्यापित जीआर सूची को अंचल एवं जिला स्तर से जांच के बाद परिवारों की सूची को अपडेट किए जाने का निर्देश दिया है. गुरुवार को जिला के सभी ग्राम पंचायत में विशेष ग्राम सभा आयोजित की जाएगी. जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा ने जिला आपदा प्रबंधन शाखा से एक पत्र जारी किया है. कहा है कि ग्राम पंचायत में गुरुवार को होने वाले ग्राम सभा के पर्यवेक्षक के लिए संबंधित प्रखंडों के वरीय पदाधिकारी को प्राधिकृत किया गया है. सभी प्रखंडों के वरीय पदाधिकारी इस तिथि को अपने आवंटित प्रखंडों के मुख्यालय पंचायत में उपस्थित रहेंगे. शेष सभी पंचायत में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं बचे हुए पंचायतों में पर्यवेक्षिय कोटि के पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, महिला पर्यवेक्षिका पदाधिकारी, आवास पर्यवेक्षक, आवास सहायक, पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करने का निर्देश डीएम ने दिया है. बैठक में सभी राजस्व कर्मचारी आपदा संपूर्ति पोर्टल पर संधारित सूची की प्रति के साथ उपस्थित रहेंगे. पंचायत सचिव बैठक आयोजन की सूचना सभी संबंधित सदस्य कर्मी को देना सुनिश्चित करेंगे. राजस्व कर्मचारी का दायित्व होगा कि प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को लाभार्थी के रूप में चिन्हित कर डाटा को अपडेट करेंगे. एक परिवार के एक से अधिक व्यक्ति को लाभार्थी के रूप में चिन्हित नहीं किया जाएगा. संभावित बाढ़ प्रभावित परिवारों के मुखिया का बैंक खाता एवं आधार सीडिंग करना होगा. आधार कार्ड एवं बैंक खाता में अंकित नाम को ही पोर्टल पर प्रविष्टि किया जाएगा. परिवार के मुखिया का नाम में भिन्नता नहीं हो इस पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है. लाभार्थी का बैंक खाता पीएफएमएस से वैलिडेशन किया जाना है. इसके मद्देनजर कैंप मोड में आधार सीडिंग करवाना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. ताकि भुगतान के क्रम में भुगतान असफल ना हो सके. परिवारों की सूची में मृत, ट्रेसलेस, द्वितीय प्रविष्टि, पति-पत्नी आदि के मामले पर विशेष ध्यान देते हुए सूची अपडेट करने को कहा है. आपदा संपूति पोर्टल पर लाभार्थियों की सूची अपलोड करने के क्रम में यह प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा कि सभी बिंदुओं का शत-प्रतिशत अनुपालन किया गया है. डीएम ने निर्देश दिया है कि बैठक के बाद सभी बिंदुओं पर किए गए कार्रवाई की सूचना से संबंधित प्रतिवेदन हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी में जिला आपदा प्रबंधन शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे.

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Author: GAJENDRA KUMAR

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