Madhubani News : विधिक जागरूकता शिविर में कानून के बारे में बताया

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सौजन्य से पंडौल के लोहट बाबा चौक स्थित राधे कृष्ण मंदिर परिसर में रविवार को विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया.

मधुबनी. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सौजन्य से पंडौल के लोहट बाबा चौक स्थित राधे कृष्ण मंदिर परिसर में रविवार को विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. शिविर में पैनल लॉयर नरेश कुमार भारती ने उपस्थित लोगों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के उद्देश्य व महत्व के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि प्राधिकार का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना और उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना है. श्रीभारती ने पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के बारे में जानकारी दी. इस दौरान भ्रूण लिंग जांच पर लगे प्रतिबंध व इसके उल्लंघन पर होने वाली सजा के बारे में बताया गया. साथ ही उन्होंने दहेज प्रथा पर भी चर्चा की. कहा कि दहेज लेना-देना दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत दंडनीय अपराध है. जिसके लिए 5 वर्ष तक की कैद और 15 हजार रुपये या दहेज की कीमत जो भी अधिक हो तक का जुर्माना हो सकता है. उन्होंने उपस्थित लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे विवाह जैसे पवित्र बंधन को दहेज की कुप्रथा से मुक्त रखने का संकल्प लें. इस अवसर पर पीएलवी अजीत कुमार के साथ दिगंबर गोस्वामी ,राजू महासेठ, संझा देवी, राजकुमारी देवी, मो. गफ्फार, विनोद कुमार, चंद्रशेखर साह, कुशेश्वर महतो आदि थे.

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Author: GAJENDRA KUMAR

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