पति को आजीवन कारावास

मधुबनी : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्रजेश कुमार पांडेय के न्यायालय में लदनियां थाना क्षेत्र में करीब पांच वर्ष पूर्व एक विवाहिता की हत्या के मामले में सजा के बिंदु पर बुधवार को सुनवाई हुई . दोनों पक्षों के दलील सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपित लदनियां थाना क्षेत्र के मरनैया निवासी परमानंद […]

मधुबनी : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्रजेश कुमार पांडेय के न्यायालय में लदनियां थाना क्षेत्र में करीब पांच वर्ष पूर्व एक विवाहिता की हत्या के मामले में सजा के बिंदु पर बुधवार को सुनवाई हुई . दोनों पक्षों के दलील सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपित लदनियां थाना क्षेत्र के मरनैया निवासी परमानंद कामत को दफा 302 भादवि में आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

साथ ही न्यायालय ने अभियुक्त को दस हजार जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर अभियुक्त को तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक वैद्यनाथ चौधरी एवं सूचक के अधिवक्ता एल प्रधान ने बहस करते हुए न्यायालय से कड़ी से कड़ी सजा की मांग की थी. वहीं बचाव पक्ष कि ओर से अधिवक्ता कमल नारायण यादव एवं बिंदेश्वर यादव ने बहस किया.

क्या था मामला
अभियोजन के अनुसार अभियुक्त परमानंद कामत की शादी गांव के ही सूचक पारसी देवी के पुत्री मृतका रूकमणी देवी के साथ प्रेम प्रसंग के द्वारा सामाजिक तौर कारवाई गयी थी. शादी के कुछ दिनों के बाद मृतका रूकमणी देवी को आरोपी पति एवं उनके परिवार द्वारा प्रताड़ना व मारपीट की जा रही थी . 18 सितंबर 2011 आरोपी कमाने वास्ते दिल्ली जा रहा था. इस पर मृतका रूकमणी देवी भी साथ जाने को कहने लगी. इस पर आरोपी ने मारपीट की तथा अपने परिवार के साथ मिलकर केराेसिन छिड़कर आग लगा दिया था. जिससे रूकमणी बुरी तरह झुलस गई . जिसे इलाज के दौरान सदर अस्पताल में मौत हो गई .
इस बाबत मृतका की मां सूचक पारसी देवी द्वारा लदनियां थाना में मामला दर्ज कराया था. मालूम हो कि वहीं उक्त कांड के अन्य अभियुक्त सास सुमित्रा देवी एवं ननद अन्नु देवी का मामला अन्य न्यायालय में लंबित है.
लदनियां थाना क्षेत्र का मामला
पति पर तेल छिड़क कर आग लगा कर हत्या करने का आरोप
प्रथम एडीजे ने सुनाई सजा

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