कुमारखंड में 32 सौ लाभुकों का राशन कार्ड होगा रद्द
कुमारखंड में 32 सौ लाभुकों का राशन कार्ड होगा रद्द
कुमारखंड. गरीब व आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहायता पहुंचाने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड वालों को हर माह मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन कई तीन पहिया व चार पहिया वाहन वाले समेत आर्थिक रूप से मजबूत परिवार भी इसका लाभ उठा रहे हैं. अब ऐसे लाभुकों के कार्ड रद्द किये जायेंगे. साथ ही इन पर कार्रवाई भी हो सकती है. अब चार पहिया वाहन मालिकों व 2.50 एकड़ से अधिक जमीन वालों को इस योजना के तहत राशन का लाभ नहीं मिलेगा. प्रखंड के ऐसे 3292 कार्ड धारकों की पहचान की गयी है, जिसका राशन कार्ड रद्द होगा. आधार कार्ड के जरिये ऐसे लाभुकों की पहचान कर इन्हें योजना से बाहर किये जाने की तैयारी है. ऐसे लाभुक अगर स्वतः अपना राशन कार्ड विभाग को सौंप देते हैं, तो टीक नहीं तो अगस्त के बाद सरकार ऐसे लोगों पर जुर्माना भी लगा सकती है. इन लोगों के राशन कार्ड होंगे रद्द लाल/पीला कार्ड है, लेकिन कई महीनों से राशन का उठाव नहीं कर रहे हैं. चार पहिया वाहन, 2.50 एकड़ से अधिक जमीन, फ्रिज, एसी या लाइसेंसी हथियार वाले. परिवार में सरकारी नौकरी करने वाले सदस्य हो, 10 हजार से अधिक मासिक आय वाले. आयकर व्यवसायिक कर का भुगतान करते है. जिस मकान में रहते है, उस मकान में सभी कमरों ने पक्की दीवारों व छत के साथ तीन अथवा अधिक कमरे हैं. परिवार में कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ 2.5 एकड अथवा इससे अधिक सिंचित भूमि है. दो व दो से अधिक फसली मौसम के लिए पांच एकड अथवा इससे अधिक सिंचित भूमि वाली गृहस्थी है. कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ कम से कम 7.5 एकड अथवा इससे अधिक भूमि वाली गृहस्थी है. ई-केवाईसी ने खोली पोल ई-केवाईसी के तहत राशन कार्ड को आधार से जोड़ने के बाद अयोग्य लाभुकों की पहचान हुई है. ई-केवाईसी के बाद नए सॉफ्टवेयर के जरिए खाता, जमीन और खरीदारी का ब्योरा हासिल किया गया. आधार सीडिंग के दौरान कार्डधारक और उनके परिवार के सभी सदस्यों की जांच की गयी. इससे आयकरदाता व अन्य योजनाओं का लाभ लेने वालों की पहचान हुई है. सरकार के निर्देश पर अयोग्य लाभुकों की सूची तैयार कर ली गयी है. अब अगस्त 2025 के राशन आवंटन में कटौती कर दुकानदारों को नया आवंटन दिया गया है, इससे सरकारी खजाने को राहत मिलने की उम्मीद है. कहते हैं पदाधिकारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी रुपेश कुमार ने बताया कि ई-केवाईसी के दौरान राशन पाने वाले सरकारी सेवक, पेंशन भोगी, आयकर दाता, पीएम किसान योजना के लाभुक, तीन पहिया चार पहिया वाहन के स्वामी पाये गये है. विभाग द्वारा ऐसे लोगों की सूची तैयार कर ली गयी है. ऐसे लाभुक अगर अपना कार्ड स्वयं विभाग को सौंप देते हैं, तो ठीक नहीं तो विभाग द्वारा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी.
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