वाहन मालिक हो जाएं सावधान, एक गलती से कट सकता है चालान

वाहन मालिक हो जाएं सावधान, एक गलती से कट सकता है चालान

बिहार सरकार शीघ्र लागू करेगी नया परिवहन कानून

गाड़ी चलाते पकड़े गए नाबालिग तो गाड़ी हो जाएगी जब्त

एनएच या एसएच पर नहीं दौड़ सकेगी ई-रिक्शा

कागजात में कमी हुई या रॉन्ग साइड चलाया वाहन तो चालान पहुंच जायेगा आपके घर

प्रतिनिधि, मधेपुरा

यदि आपके वाहन के कागजात पूरे नहीं हैं तो अपनी गाड़ी को सड़क पर लेकर नहीं जा सकते हैं. यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है. बिहार सरकार लगातार हो रही सड़क दुर्घटना को देखते हुए कड़े कानून बनाए हैं. इस कानून के तहत नाबालिग गाड़ी चलाए पाए जाते हैं तो, उन पर जो जुर्माना होगा वो तो होगा ही, आपकी गाड़ी भी जब्त की जा सकती है. साथ ही नाबालिग द्वारा की गई किसी तरह की लापरवाही की जिम्मेवारी वाहन मालिक की होगी.

गाड़ी का अपडेट कागजात नहीं तो होगा जुर्माना

अपनी गाड़ी के सभी कागजात को अपडेट रखें. जैसे गाड़ी का बीमा, फिटनेस, परमिट, ड्राइवरी लाइसेंस, प्रदूषण सर्टिफिकेट व अन्य कागजात को फिट रखें. साथ ही दो पहिया वाहन चालक हमेशा अपनी और दूसरे की सुरक्षा के लिए हमेशा हेलमेट का उपयोग करें, ताकि दुर्घटना पर अंकुश लगाया जा सके. यदि कागजात आपके दुरुस्त नहीं हैं तो सीधे ई-चालान के माध्यम से आपका चालान काटकर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर इसकी सूचना दे दी जाएगी.

टोटो पर भी लग सकता है ब्रेक

नए परिवहन नियम के अनुसार टोटो (ई-रिक्शा) को राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलाने की अनुमति नहीं है. लेकिन कानून सख्ती से लागू नहीं होने के कारण टोटो चालक आसानी से राष्ट्रीय राजमार्ग पर अपनी टोटो चला रहे हैं. परिवहन विभाग के सूत्रों की मानें तो ऑटोरिक्शा भले ही उनके पास वैध परमिट हो, राष्ट्रीय राजमार्ग या राज्य राजमार्ग पर नहीं चला सकते हैं. ऑटो के लिए निर्धारित मार्ग हैं, जिन्हें क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों द्वारा अनुमति दी जाती है, लेकिन उन्हें राजमार्गों पर चलने के लिए कभी परमिट नहीं दिया जाता है.

नया कानून लागू होते ही फर्जी लाइसेंस पर लगेगी रोक

यातायात थाना प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि सरकार परिवहन नियम और दुर्घटना पर अंकुश लगाने के लिए नए कानून को लागू करने जा रही है. जिसके तहत राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस और ऑनर बुक की ऑनलाइन स्कैनिंग होगी. इससे फर्जी लाइसेंस की आसानी से पहचान हो सकेगी. इसके लिए जरूरत के अनुसार स्कैनर लगाए जाएंगे. सभी यातायात चेकपोस्ट के साथ प्रमुख चौक-चौराहे पर इसकी व्यवस्था होगी. इसके जरिए यातायात नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई हो सकेगी. यातायात नियम के उल्लंघन पर गाड़ी चालकों पर जुर्माना लगाने के बाद जरूरत के अनुसार तुरंत लाइसेंस को स्कैन कर लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया की जा सकेगी. यह काम ऑनलाइन हो सकेगा.

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By Prabhat Khabar News Desk

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