उदाकिशुनगंज में 14 नई राशन दुकानों का होगा आवंटन, आवेदन प्रक्रिया शुरू, जानिए पूरी पात्रता और तिथियां

उदाकिशुनगंज नगर परिषद में 14 नई राशन दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. पात्र अभ्यर्थी 13 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं. जानें किन वार्डों में खुलेंगी दुकानें और चयन प्रक्रिया की पूरी जानकारी.

Madhepura News: मधेपुरा जिले के उदाकिशुनगंज नगर परिषद क्षेत्र में जन वितरण प्रणाली (PDS) को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. जिला आपूर्ति शाखा ने नगर परिषद के चयनित वार्डों में 14 नई उचित मूल्य की दुकानों (राशन दुकानों) के लिए अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसके लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं.

इच्छुक उम्मीदवार 13 अगस्त तक उदाकिशुनगंज अनुमंडल कार्यालय में अपना आवेदन जमा कर सकते हैं. आवेदन निर्धारित प्रपत्र में कार्य दिवसों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे और आवेदन जमा करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा.

किन वार्डों में खुलेंगी नई PDS दुकानें

जारी रोस्टर के अनुसार उदाकिशुनगंज नगर परिषद के वार्ड संख्या 1, 3, 6, 7, 8, 11, 14, 16, 19, 22, 24, 25 और 26 में नई उचित मूल्य की दुकानों का आवंटन किया जाएगा. इनमें वार्ड संख्या 26 में दो दुकानों सहित कुल 14 दुकानों की अनुज्ञप्ति जारी की जाएगी.

प्रशासन का उद्देश्य उन क्षेत्रों में राशन वितरण व्यवस्था को अधिक सुगम और प्रभावी बनाना है, जहां जनसंख्या और उपभोक्ताओं की संख्या को देखते हुए अतिरिक्त दुकानों की आवश्यकता महसूस की गई है.

आवेदन के लिए कौन पात्र होगा

विज्ञापन के अनुसार आवेदनकर्ता का वयस्क होना और कम से कम मैट्रिक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है. जिन अभ्यर्थियों के पास कंप्यूटर संबंधी शैक्षणिक योग्यता होगी, उन्हें चयन प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाएगी.

यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता और प्राप्तांक समान होंगे, तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी.

महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को प्राथमिकता

सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर के अनुसार महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों, पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियों तथा अन्य आरक्षित वर्गों को नियमानुसार प्राथमिकता मिलेगी.

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि एक संयुक्त परिवार के एक से अधिक सदस्यों को उचित मूल्य की दुकान का आवंटन नहीं किया जाएगा.

Madhepura News: कौन लोग आवेदन नहीं कर सकते

चयन प्रक्रिया में कुछ श्रेणियों के लोग अयोग्य माने जाएंगे. इनमें निर्वाचित जनप्रतिनिधि, सरकारी लाभ के पद पर आसीन व्यक्ति, आटा चक्की संचालक और उनके निकट संबंधी तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम या अन्य आपराधिक मामलों में दोषसिद्ध व्यक्ति शामिल हैं.

चयनित अभ्यर्थियों को निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे.

चयन प्रक्रिया की महत्वपूर्ण तिथियां

जिला प्रशासन द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार आवेदन प्राप्त होने के बाद उनकी प्रारंभिक जांच की जाएगी और औपबंधिक मेधा सूची तैयार की जाएगी.

19 अगस्त को औपबंधिक मेधा सूची प्रकाशित होगी. इसके बाद 20 अगस्त से 3 सितंबर तक दावा और आपत्ति प्राप्त की जाएगी. दावों और आपत्तियों के निष्पादन के बाद 11 सितंबर को अंतिम मेधा सूची प्रकाशित की जाएगी, जिसके आधार पर अनुज्ञप्ति आवंटन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

प्रशासन ने सभी पात्र अभ्यर्थियों से निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की है.

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लेखक के बारे में

By कौनैन वशीर

कौनैन वशीर प्रिंट माध्यम में 25 वर्षों से और डिजिटल माध्यम में पिछले 3 सालों से पत्रकारिता में एक्टिव हैं. वर्ष 2001 में अमर उजाला से पत्रकारिता की शुरुआत की. अभी उदाकिशनगंज (मधेपुरा) क्षेत्र में काम कर रहे हैं. सामाजिक कार्यों, शिक्षा, राजनीति व खेल में रुचि रखते हैं.

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