जिले के पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संचालित पशु बीमा योजना को लेकर जिला प्रशासन ने जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया है. योजना के तहत मात्र 289 रुपये प्रीमियम देकर दुधारू पशु का 50 हजार रुपये तक का बीमा कराया जा सकता है. मधेपुरा़ जिले के पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित पशु बीमा योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन ने अभियान चलाने का निर्णय लिया है. बुधवार को डीआरडीए परिसर स्थित झल्लू बाबू सभागार में जिलाधिकारी अभिषेक रंजन की अध्यक्षता में आयोजित कृषि टास्क फोर्स की बैठक में योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार का निर्देश दिया़ बैठक में डीएम ने कहा कि पशु बीमा योजना पशुपालकों के लिए लाभकारी है. सभी संबंधित विभागीय पदाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि योजना की जानकारी पंचायत स्तर तक पहुंचे और पात्र पशुपालक इसका लाभ उठा सकें. जिला गव्य विकास पदाधिकारी ने बताया कि जिले में दुधारू मवेशियों के लिए पशु बीमा योजना संचालित है. इसके तहत प्रत्येक पशु का अधिकतम 50 हजार रुपये तक का बीमा कराया जा सकता है. बीमा के लिए कुल प्रीमियम राशि 1,155 रुपये निर्धारित है, जिसमें 75 प्रतिशत राशि राज्य सरकार अनुदान के रूप में वहन करती है. इस प्रकार पशुपालकों को केवल 289 रुपये का भुगतान करना पड़ता है. उन्होंने बताया कि इच्छुक पशुपालक विभागीय वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. एक पशुपालक अधिकतम चार दुधारू पशुओं का बीमा करा सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी होने पर दूरभाष संख्या 9471007445 अथवा जिला गव्य विकास कार्यालय, मधेपुरा से संपर्क किया जा सकता है. जिलाधिकारी डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाये. उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक पशुपालकों को योजना से जोड़कर पशुधन की क्षति की स्थिति में आर्थिक संबल उपलब्ध कराया जाये, ताकि उनकी आजीविका सुरक्षित रह सके.
मात्र 289 रुपये में दुधारू पशु का होगा 50 हजार तक का बीमा
मात्र 289 रुपये में दुधारू पशु का होगा 50 हजार तक का बीमा
