देवस्थान व ग्राम कचहरी की भूमि पर अतिक्रमण, प्रशासन के लिए सवालिया निशान

तीन अप्रैल 2023 द्वारा प्रतिवेदन समर्पित कर जांच करवाया गया.

मामला- नरदह पंचायत के देवस्थान व ग्राम कचहरी की जमीन को अतिक्रमण मुक्त का –

– अंचलाधिकारी के नोटिस के बावजूद अबतक अतिक्रमण नहीं हो सका मुक्त –

प्रतिनिधि

पुरैनी

प्रखंड अंतर्गत नरदह पंचायत में स्थित देवस्थान व ग्राम कचहरी की जमीन को अतिक्रमण का मामला प्रकाश में आया है. इस बाबत जानकारी के अनुसार नरदह वार्ड एक निवासी कपिलदेव मंडल ने बीते वर्ष दिसंबर माह में जिलाधिकारी को आवेदन देकर बताया कि सभी ग्रामीणों द्वारा पंचायत के माध्यम से अतिक्रमणकारियों को हटानें को कहा गया जिसमें अनेक तरह के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे, उसके बावजुद भी घर नहीं हटाया गया सभी ग्रामीण अंचलाधिकारी के पास गया. अंचलाधिकारी ने बातों को सुनकर सभी ग्रामीण को संतुष्ट कहा जल्द अतिक्रमण मुक्त किया जायेगा. लेकिन आज तक अतिक्रमण मुक्त नहीं हुआ. जबकि तीन अप्रैल 2023 को जिला पदाधिकारी सह द्वितीय अपील प्राधिकार द्वारा देवस्थान व ग्राम कचहरी की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराये जाने के संबंध में कहा था कि तीन अप्रैल 2023 द्वारा प्रतिवेदन समर्पित कर जांच करवाया गया. जांच में सामने आया कि भूमि बिहार सरकार खाते की है. जो अवैध जमाबंदी प्रतीत होता है. जमाबंदी रद्दीकरण के पश्चात अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जायगी .अंचल कार्यालय ने अतिक्रमणकारियों को बिहार सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन नोटिस देकर कहा पृथ्वी चौधरी का जमाबंदी रद्दीकरण के पश्चात सरकारी भूमि घोषित की गई है इसके बावजूद अबतक अतिक्रमणकारियों द्वारा अपना कब्जा जमा रखा. यह अंचलाधिकारी के कार्यवाही पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है. ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई कर अतिक्रमण मुक्त करने की मांग की है. – वर्जन -मामला संज्ञान में आया है शीघ्र ही अतिक्रमण मुक्ति करने की कार्रवाई की जायेगी. व्यवधान उत्पन्न करने वालों पर सख्ती बरती जायेगी. विद्यानंद झा, सीओ, पुरैनी, मधेपुरा.

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By Kumar Ashish

Kumar Ashish is a contributor at Prabhat Khabar.

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