मधेपुरा. जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय सतीश कुमार की अदालत ने हत्या मामले ( सत्र वाद 50 /16 ) में एक अभियुक्त को उम्र कैद की सजा व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. मामला आलमनगर थाना क्षेत्र के बजराहा का है. जहां सात जनवरी 2015 को मंजूर शिवन मेहता के दरवाजे पर धान कूट रहा था. इसी बीच सुनील मेहता से किसी बात को लेकर विवाद हो गया. इस दौरान सुनील कुल्हाड़ी से मंजूर को मार दिया, जिससे मंजूर की मौत हो गयी. इस संबंध में मंजूर के परिजनों ने आलमनगर थाने में हत्या का केस दर्ज कराया था. कोर्ट ने अंतिम सुनवाई के बाद सुनील मेहता को हत्या का दोषी करार देते आजीवन कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा भी सुनाई है. वही कोर्ट ने दो अन्य अभियुक्त ब्रह्मदेव मेहता व गणपति मेहता को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. मामले में बचाव पक्ष की ओर से बहस विधिक सेवा के अधिवक्ता चंदेश्वरी प्रसाद चंदन व अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक अजय कुमार चौधरी व गिरीश चंद्र गिरिन्द्र बहस कर रहे थे.
हत्या के मामले में एक अभियुक्त को सुनाई गयी उम्र कैद की सजा
हत्या के मामले में एक अभियुक्त को सुनाई गयी उम्र कैद की सजा
