तीन साल तक ₹5000 सहायता, मुफ्त चिकित्सा व ई-लाइब्रेरी की सुविधा

तीन साल तक ₹5000 सहायता, मुफ्त चिकित्सा व ई-लाइब्रेरी की सुविधा

नोटरी अधिवक्ता विनोद मेहता ने राज्य सरकार के फैसले पर जताया आभार

उदाकिशुनगंज. बिहार चुनाव से पहले राज्य सरकार द्वारा की जा रही घोषणाओं की कड़ी में अधिवक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की गयी है. सरकार ने नए वकीलों के लिए एक समग्र नीति की स्वीकृति दी है, जिसके अंतर्गत आत्मसम्मान, सुरक्षा, वजीफा और चिकित्सा सुविधाओं जैसे कई प्रावधान किए गए हैं. उदाकिशुनगंज व्यवहार न्यायालय के नोटरी अधिवक्ता विनोद कुमार मेहता ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए राज्य सरकार के प्रति आभार प्रकट किया है. उन्होंने कहा कि यह फैसला न केवल अधिवक्ताओं के जीवन में सुरक्षा और कल्याण की भावना पैदा करता है, बल्कि सरकार के प्रति विश्वास भी बढ़ाता है. उन्होंने बताया कि समग्र नीति के तहत नए अधिवक्ताओं को तीन वर्षों तक प्रतिमाह ₹5000 की सहायता राशि दी जायेगी. साथ ही प्रत्येक वकालतखाना में महिला अधिवक्ताओं के लिए शौचालय, आधुनिक ई-लाइब्रेरी की सुविधा, गंभीर बीमारियों में मुफ्त मुख्यमंत्री चिकित्सा सुविधा व अधिवक्ता कल्याण कोष में ₹30 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है. मेहता ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व विधि मंत्री मंगल पांडे द्वारा अधिवक्ताओं की वर्षों पुरानी मांगों को पूरा करना राज्य के लिए एक ऐतिहासिक कदम है. इससे अधिवक्ता समाज को एक नई ऊर्जा व पहचान मिलेगी.

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By Kumar Ashish

Kumar Ashish is a contributor at Prabhat Khabar.

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