प्रतापपुर के सार्वजनिक पोखर पर पैक्स गोदाम निर्माण पर हाईकोर्ट की अंतरिम रोक, किसानों को राहत

पटना हाईकोर्ट ने लखीसराय के प्रतापपुर में सार्वजनिक पोखर पर प्रस्तावित पैक्स गोदाम के निर्माण पर अंतरिम रोक लगा दी है। ग्रामीणों को मिली बड़ी राहत।

Lakhisarai High Court Stay: लखीसराय. हलसी प्रखंड के प्रतापपुर में सार्वजनिक उपयोग वाले पोखर की भूमि पर प्रस्तावित पैक्स गोदाम निर्माण के मामले में पटना उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश पारित किया है. अदालत ने विवादित भूमि पर पैक्स गोदाम निर्माण से संबंधित किसी भी प्रस्ताव को फिलहाल स्थगित रखने का निर्देश दिया है. आदेश के बाद स्थानीय किसानों और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है.

क्या है पूरा मामला

पटना उच्च न्यायालय में दाखिल याचिका सुजान यादव बनाम राज्य सरकार एवं अन्य पर सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुधीर सिंह एवं न्यायमूर्ति राजेश कुमार वर्मा की खंडपीठ ने यह अंतरिम आदेश पारित किया.

न्यायालय ने प्रथम दृष्टया कहा कि यदि संबंधित भूमि ग्राम पोखर की है, तो उस पर निर्माण कार्य से जलाशय की प्रकृति और स्वरूप में बदलाव हो सकता है. अदालत ने स्पष्ट किया कि कानून के तहत निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया का पालन किए बिना सार्वजनिक पोखर की प्रकृति में सामान्य तौर पर बदलाव नहीं किया जा सकता.

पैक्स गोदाम निर्माण के प्रस्ताव पर रोक

अंतरिम व्यवस्था के तहत न्यायालय ने निर्देश दिया कि विवादित भूमि पर पैक्स गोदाम निर्माण से संबंधित किसी भी प्रस्ताव को फिलहाल स्थगित रखा जाए. आदेश के बाद ग्रामीणों का कहना है कि सार्वजनिक जलस्रोत को सुरक्षित रखने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है.

राज्य सरकार से दो सप्ताह में जवाब-तलब

अदालत ने राज्य सरकार को दो सप्ताह के भीतर प्रति-शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है. संबंधित प्रतिवादियों को भी नोटिस जारी किया गया है. मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 सितंबर 2026 की तारीख निर्धारित की गई है.

सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि की सिंचाई पर निर्भरता

स्थानीय किसानों के अनुसार, प्रतापपुर स्थित पोखर का उपयोग वर्षों से आसपास की सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि की सिंचाई और पशुपालन के लिए किया जाता रहा है. ग्रामीणों को आशंका थी कि पोखर को भरकर या उसकी प्रकृति में बदलाव कर निर्माण किए जाने से क्षेत्र में जलसंचयन प्रभावित होगा और सिंचाई व्यवस्था पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है.

इसी चिंता को लेकर ग्रामीणों ने पूर्व में प्रशासन को आवेदन देकर मामले की जांच कराने की मांग की थी.

ग्रामीणों ने कोर्ट के आदेश के पालन की मांग की

Lakhisarai High Court Stay: उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के बाद प्रतापपुर के ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और संबंधित विभाग से आदेश का अक्षरशः पालन सुनिश्चित कराने की मांग की है. ग्रामीणों ने विवादित स्थल पर किसी भी प्रकार के निर्माण को तत्काल रोकने और भूमि के अभिलेखों की निष्पक्ष जांच कराने का आग्रह किया है.ग्रामीणों का कहना है कि विकास कार्य जरूरी हैं, लेकिन इसके लिए सार्वजनिक जलस्रोतों की सुरक्षा और जनहित का भी ध्यान रखा जाना चाहिए.



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By राजेश कुमार

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