संस्थान में आंतरिक समिति का गठन कर महिला सशक्तिकरण में बने सहभागी

संस्थान में आंतरिक समिति का गठन कर महिला सशक्तिकरण में बने सहभागी

लखीसराय. महिला एवं बाल विकास निगम लखीसराय के तत्वाधान में संकल्प हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वीमेन के सहयोग से 10 दिवसीय विशेष जागरूकता अभियान अंतर्गत मंगलवार को निजी विद्यालय के पदाधिकारियों के बीच पोश अधिनियम विषय पर क्षमता निर्माण सत्र का आयोजन किया गया. सर्वप्रथम जिला प्रोग्राम पदाधिकारी आइसीडीएस सह नोडल पदाधिकारी मिशन शक्ति के वंदना पांडेय, जिला परियोजना प्रबंधक डॉ मनोज कुमार सिन्हा, केंद्र प्रशासक पूनम कुमारी, निजी शिक्षक संघ के सचिव शिक्षक रंजन कुमार, अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने संयुक्त रूप से द्वीप प्रज्वलन कर कार्यशाला की शुरुआत की. कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही श्रीमती पांडेय ने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पोश अधिनियम के तहत अपने अपने संस्थान में आंतरिक समिति का गठन कर महिलाओं के सशक्तिकरण में अपनी सहभागिता को शामिल करें. उन्होंने कहा कि जबतक महिलाओं का कार्यस्थल पर सम्मान नहीं होगा, तबतक वो खुलकर कार्यालय कार्य को नहीं कर पायेंगी. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि स्थानीय समिति के गठन नहीं करने वालों संस्थानों को 50 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना का प्रावधान है. केंद्र प्रशासक पूनम कुमारी ने पोश अधिनियम के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम, 2013 का प्राथमिक उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाना, सुरक्षित व अनुकूल वातावरण प्रदान करना और ऐसी शिकायतों के निवारण के लिए एक तंत्र स्थापित करना है. यह कानून यौन उत्पीड़न की रोकथाम और निवारण पर केंद्रित है, और किसी उल्लंघन के मामले में पीड़ित को राहत प्रदान करता है. उन्होंने कहाकि जिन संस्थानों का पंजीयन एसएचई बॉक्स पोर्टल पर नहीं हुआ है वो आवश्यक रूप से कर लें. साथ ही अपने कार्यालय में आंतरिक गठित समिति का बैनर को लगायें, ताकि इसका प्रचार-प्रसार व्यापक रूप से हो सके. मौके पर जिला मिशन समन्वयक प्रशांत कुमार सहित निजी विद्यालय के दर्जनों पदाधिकारीद व शिक्षक मौजूद रहे.

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By Rajeev Murarai Sinha Sinha

Rajeev Murarai Sinha Sinha is a contributor at Prabhat Khabar.

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