लखीसराय.
होली के पावन अवसर पर जिले में शांति व आपसी भाईचारा बनाये रखने के लिए लखीसराय पुलिस ने सख्त रुख अख्तियार किया है. पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पर्व के दौरान अश्लील गाने बजाने, डीजे का उपयोग करने या सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों के खिलाफ बीएनएस की सुसंगत धाराओं के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जायेगी.
अश्लीलता और डीजे पर पूर्ण प्रतिबंधपुलिस द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार, होली पर द्विअर्थी और अश्लील गाने बजाने वालों पर बीएनएस की धारा-296/79 के तहत मामला दर्ज किया जायेगा. साथ ही, जिले में डीजे के प्रयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है. सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर रहेगी. अफवाह फैलाने वाले या भड़काऊ पोस्ट डालने वालों को चिन्हित कर कार्रवाई की जायेगी.
हुड़दंगियों पर रहेगी नजर
पुलिस ने आमजनों से अपील की है कि वे होलिका दहन के समय सरकारी या निजी संपत्ति (जैसे पुआल, लकड़ी, खाट आदि) को नुकसान न पहुंचायें. संवेदनशील स्थलों जैसे मस्जिद, चर्च या कब्रिस्तान के समीप होलिका दहन वर्जित है. शराब या अन्य मादक पदार्थों का सेवन गैर-कानूनी है और तेज रफ्तार (लहरिया कट) बाइक चलाने वालों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है. सुरक्षित होली की अपीलएसपी कार्यालय द्वारा जारी संदेश में कहा गया है कि किसी के साथ जबरदस्ती होली न खेलें और हानिकारक रंगों, कीचड़ या गोबर का प्रयोग करने से बचें. किसी भी आपात स्थिति में नागरिक तुरंत नजदीकी थाना या डायल 112 पर संपर्क कर सकते हैं.
