प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या करने वाले महिला समेत दो को उम्रकैद

प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या करने वाले महिला समेत दो को उम्रकैद

By Prabhat Khabar News Desk | February 18, 2025 8:33 PM

-एडीजे प्रथम सह विशेषे न्यायाधीश एससी-एसटी ने पत्नी व प्रेमी को अर्थदंड की भी सुनायी सजा किशनगंज. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष जज एससी-एसटी कुमार गुंजन की अदालत ने मंगलवार को प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या के दोषी पत्नी व उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा की कठोड़ सुनाई है. साथ ही अलग-अलग धाराओं में क्रमशः 50 हजार रुपये, 20 हजार व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है. पति लालचंद की हत्या के आरोपित पत्नी बहादुरगंज थाना क्षेत्र के देशियाटोली निवासी सुनीता देवी व प्रेमी महेंद्र लाल को आजीवन कारावास की सजा मिली है. विशेष लोक अभियोजक एससीएसटी आदु लाल हरिजन ने बताया कि बहादुरगंज थाना कांड संख्या 147/21 में बहादुरगंज थाना में मृतक लालचंद की पत्नी ने अपने पति लालचंद की हत्या का मामला दर्ज करवाया था. इस मामले में उपलब्ध साक्ष्य व दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय में नया मोड़ सामने आ गया. जिसमें अदालत ने मृतक लालचंद की पत्नी सुनीता देवी को अपने ही पति की हत्या में शामिल होने व एक अन्य व्यक्ति महेंद्र लाल को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. विशेष लोक अभियोजक आदु लाल हरिजन ने अपनी ओर से इस मामले में जोरदार दलील पेश की.

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