शराब तस्करी मामले में चार दोषियों को पांच-पांच साल की जेल, एक-एक लाख का जुर्माना

शराब तस्करी मामले में चार दोषियों को पांच-पांच साल की जेल, एक-एक लाख का जुर्माना

By AWADHESH KUMAR | January 7, 2026 8:22 PM

अदालत का फैसला : फरिंगगोला चेकपोस्ट पर कार से बरामद हुई थी विदेशी शराब, उत्पाद न्यायालय ने सुनाई सजा

किशनगंज. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अनन्य विशेष न्यायाधीश (उत्पाद-2) सुमित कुमार सिंह की अदालत ने बुधवार को शराब तस्करी के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. न्यायालय ने चार आरोपितों को बिहार मद्य निषेध अधिनियम की धारा 30(ए) के तहत दोषी पाते हुए पांच-पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही सभी दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है.

इन दोषियों को सुनायी गयी सजा

सजा पाने वाले दोषियों में मिलन पल्ली निवासी कृष्ण कांत सिन्हा, डेमार्केट निवासी उमेश, बहादुरगंज थाना क्षेत्र निवासी विशेश्वर प्रसाद सिंह व टेढ़ागाछ थाना क्षेत्र निवासी राम कुमार सिन्हा शामिल हैं. विशेष वाद संख्या 67/2023 के तहत इस मामले की सुनवाई चल रही थी. लोक अभियोजक प्रणव कुमार ने सरकार की ओर से जोरदार दलीलें पेश कीं व अदालत के समक्ष ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किये, जिसके आधार पर कोर्ट ने यह सजा मुकर्रर की.

क्या था पूरा मामला

घटना 13 जनवरी 2023 की है. उत्पाद विभाग की टीम फरिंगगोला चेकपोस्ट पर वाहनों की नियमित जांच कर रही थी. इसी दौरान सिलीगुड़ी की ओर से आ रही एक मारुति कार को रोककर तलाशी ली गयी. जांच के क्रम में चालक की सीट के नीचे छुपाकर रखी गयी 375 एमएल विदेशी शराब बरामद हुई. कार में ये चारों आरोपी सवार थे. शराब की बरामदगी के बाद उत्पाद विभाग ने चारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

जुर्माना नहीं देने पर बढ़ेगी सजा

अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि आर्थिक दंड की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में दोषियों को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. उत्पाद विभाग व अभियोजन पक्ष ने इस फैसले को शराबबंदी कानून के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में एक बड़ी सफलता बताया है.

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