किशनगंज
जिला पदाधिकारी विशाल राज की अध्यक्षता में सोमवार को समाहरणालय में आयोजित स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई. में मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छात्र योजना के तहत जिले के 123 पात्र दिव्यांगजनों को बैटरी चालित ट्राई साइकिल उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है. प्रशासन के समावेशी विकास और महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को रेखांकित करते हुए, सर्वसम्मति से स्वीकृत किए गए इन 123 आवेदनों में 27 महिलाएं और 12 अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग के लाभार्थी शामिल हैं. सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए स्पष्ट और पारदर्शी नियम निर्धारित किए गए हैं. आवेदन करने वाले व्यक्ति का बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना और बिहार में ही निवास करना अनिवार्य है. आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से, आवेदक की अधिकतम वार्षिक आय दो लाख रुपये तक ही होनी चाहिए. इस बैटरी चालित ट्राईसाइकिल को चलाने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी आवश्यक है, तथा उनके पास न्यूनतम 40 प्रतिशत चलंत दिव्यांगता होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए. विभागीय प्रावधानों के तहत एक विशेष नियम यह भी है कि यदि कोई व्यक्ति एक बार इस योजना का लाभ ले लेता है, तो उसे आगामी 5 वर्षों तक दोबारा बैटरी चालित ट्राईसाइकिल का लाभ नहीं दिया जा सकता है.किशनगंज में 123 दिव्यांगजनों को मिलेगी बैटरी चालित ट्राईसाइकिल
जिला पदाधिकारी विशाल राज की अध्यक्षता में सोमवार को समाहरणालय में आयोजित स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई
