जिला लोक शिकायत के आदेश के बावजूद नामजद जीएनएम पर नहीं हुई कार्रवाई

जिला लोक शिकायत के आदेश के बावजूद स्वास्थ्य प्रशासन द्वारा नामजद आरोपित जीएनएम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गयी है.

अनुपालन के लिए परिवादी दीपक अकेला ने प्रथम अपीलीय प्राधिकार मुंगेर में की शिकायत

खगड़िया. जिला लोक शिकायत के आदेश के बावजूद स्वास्थ्य प्रशासन द्वारा नामजद आरोपित जीएनएम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गयी है. परिवादी दीपक कुमार अकेला ने प्रथम अपीलीय प्राधिकार मुंगेर में मामला दायर करने का निर्णय लिया है. मालूम हो कि अलौली पीएचसी में प्रसव के दौरान प्रसूता की मौत बीते 10 सितंबर 2025 को हो गयी थी. प्रसूता की मौत के बाद परिजन ने पीएचसी के तीन नर्स, डॉक्टर, बीएचएम के विरुद्ध अलौली थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. परिजनों द्वारा आरोप लगाया गया था कि रुपये नहीं देने के कारण पीएचसी में तैनात नर्स द्वारा प्रसूता का स्टिच नहीं लगाया गया था. जिसके कारण प्रसूता की मौत हो गयी थी. परिवादी दीपक कुमार अकेला ने थाना कांड संख्या 408/25 में नामजद तीन स्वास्थ्य कर्मियों में से स्वास्थ्य विभाग द्वारा केवल दो एएनएम पर कार्रवाई किये जाने के बाद लोक शिकायत में मामला दायर किया. कहा कि तीसरी आरोपित जीएनएम पर विभाग द्वारा कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गयी है. परिवादी ने कहा कि बीते 10 सितंबर 2025 को प्रसूता रवीना कुमारी की मृत्यु पीएचसी अलौली में कर्मियों की लापरवाही एवं अवैध वसूली की मांग पूरा नहीं होने के कारण हो गयी थी. परिवादी ने कहा कि घटना के समय अनुराधा गुप्ता ड्यूटी पर तैनात थी. प्रासंगिक मामले में पक्ष रखने के लिए लोक प्राधिकार ने सिविल सर्जन को नोटिस निर्गत किया. सिविल सर्जन ने बताया कि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अलौली द्वारा 06 जनवरी 2026 को अनुराधा गुप्ता स्टाफ नर्स सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को प्रसव कक्ष कार्य से मुक्त कर दिया गया. लोक शिकायत द्वारा जीएनएम के विरुद्ध की गयी प्रशासनिक कार्रवाई को संतोषजनक मानते हुए परिवाद को निष्पादित कर दिया गया.

प्रथम अपीलीय प्राधिकार में की जाएगी अपील

परिवादी दीपक कुमार अकेला ने कहा कि लोक शिकायत के आदेश के बाद स्वास्थ्य प्रशासन ने पीएचसी के प्रसूती कक्ष से प्रतिनियुक्ति तोड़कर दो नामजद एएनएम को मूल पदस्थापन जगह पर भेज दिया गया, जबकि जीएनएम को पीएचसी के आपातकालीन कक्ष में भेज दिया गया. उन्होंने कहा कि जीएनएम अनुराधा को पुन: एसबीए के ट्रेनर के पद पर प्रतिनियुक्त कर दिया गया. परिवादी ने कहा कि लोक शिकायत के आदेश के बावजूद जीएनएम व एएनएम पर अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गयी है. उन्हें सिर्फ प्रतिनियुक्ति तोड़कर मूल पदस्थापित जगह पर भेज दिया गया. इसीलिए प्रथम अपीलीय प्राधिकार में मामला दायर किया जाएगा.

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