प्रशांत के हत्यारे को आजीवन कारावास

-अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय योगेश नारायण सिंह ने सुनायी सजा खगड़ियाः हत्या के एक मामले में तदर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय योगेश नारायण सिंह ने दो अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जानकारी के अनुसार रामगंज निवासी मनोज कुमार ने मुफस्सिल थाना में आवेदन देकर शिकायत किया कि सूचक […]

-अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय योगेश नारायण सिंह ने सुनायी सजा

खगड़ियाः हत्या के एक मामले में तदर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय योगेश नारायण सिंह ने दो अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जानकारी के अनुसार रामगंज निवासी मनोज कुमार ने मुफस्सिल थाना में आवेदन देकर शिकायत किया कि सूचक के भाई प्रशांत छह अप्रैल 2010 को किशोर साह, रामगंज के चबूतरे पर सोये हुए थे कि अचानक फोन आया और कहीं चला गया.

जब सुबह घर नहीं आया तो परिजनों को शंका हुई. पुलिस के द्वारा काफी खोज-बीन के बाद मृतक के मोबाइल से कॉल डिटेल निकाला गया. जिसमें राजेश कुमार साह एवं माला देवी, अरविंद साह, किशोर साह, रघुनाथ साह सभी साकिन रामगंज को अभियुक्त बनाया गया. पुलिस को जानकारी दिया कि प्रशांत के शव को माला देवी के घर में पानी की टंकी में छिपा कर रखा गया है.

छापेमारी के क्रम में पानी टंकी से शव बरामद भी हुआ. अनुसंधान के क्रम में जानकारी मिली कि प्रशांत का नाजायज संबंध माला देवी से था. माला देवी एवं उसके एक अन्य सहयोगी राजेश कुमार गुप्ता ने प्रशांत को रात में मोबाइल से सूचना देकर बुलाया तथा रात में साड़ी से गला दबा दिया तथा माला देवी ने चाकू से घोंप कर मार दिया. न्यायालय ने इस घटना में अभियुक्त राजेश कुमार गुप्ता एवं माला देवी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. इस कांड में अभियोजन पक्ष की ओर से ओम प्रकाश वर्मा एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता इसमाइल हुसैन, विकास कुमार सिंह ने भाग लिया.

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