संकरी गलियों में बड़े-बड़े घर, आपदा में हो सकता है बड़ा नुकसान

संकरी गलियों में बड़े-बड़े घर, आपदा में हो सकता है बड़ा नुकसान

By RAJKISHOR K | December 8, 2025 7:17 PM

– आपदा की स्थिति में राहत व बचाव कार्य उन जगहों पर नहीं होगा संभव, निगम प्रशासन नहीं कर रहा कार्रवाई कटिहार नगर निगम अंतर्गत क्षेत्रों में बिल्डिंग बायलॉज नियमों को ताक पर रखकर बिल्डिंग बनाये गये हैं. आज भी बनाये जा रहे हैं. जहां बाइक ठीक से नहीं जा पा रही है. उन जगहों पर इमारते बनाकर लोग रह रहे हैं. कई स्थानों पर मार्केट बनाये गये हैं. जहां पाकिंग की सुविधा तक का ख्याल नहीं रखा गया. आपदा की स्थिति में लोगों को राहत व बचाव कार्य कैसे हो पायेगा. इसको लेकर हमेशा भयभीत रहते हैं. अनहोनी की चिंता सताते रहती है. बावजूद निगम प्रशासन कोई कार्रवाई तक नहीं कर रहा है. जिसका नतीजा है कि बेरोकटोक अब भी ऊंची ऊंची मॉल तक शहर में धड़ल्ले से बनाये जा रहे हैं. शहर के प्रबुद्धजनों का कहना है कि नगर निगम प्रशासन जी थ्री तक निर्माण की अनुमति दे सकता है. जबकि जी फाइव व जी सिक्स निर्माण के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार पटना से अनुमति मिलने के बाद ही किया जा सकता है. बावजूद शहर में करीब बीस से पच्चीस फाईव जी व करीब पांच से सात सिक्स जी भवन निर्माण किया गया है. जो बिहार विल्डिंग वायॅलोज अधिनियम का खुल्लम खुला उल्लंघन है. खुल रहे मॉल में फायरबिग्रेड आदि की सुविधा का ध्यान में रखकर ही निर्माण करने का प्रावधान है. इसका ख्याल रखा जा रहा है या नहीं इस पर ध्यान देने की जरूरत है. ताकि आपदा की स्थिति में उक्त संसाधन का आसानी से उपयोग किया जा सके. नियमों में हुआ है फेरबदल, नहीं किया जा रहा प्रचार- प्रसार भवन निर्माण के लिए नक्शा पास कराना अनिवार्य है. निर्माण से नक्सा पास कराने से पूर्व निर्माण को लेकर नियमों में फेरबदल किया गया है. पूर्व में दस फीट सड़क के बाद नक्शा पास किया जाता था. 2022-23 में इसे बढ़ा कर बारह फीट कर दिया गया है. साथ ही निर्माण भवन के चारों ओर तीन तीन फीट जमीन छोड़ दिये जाने का प्रावधान आवश्यक रूप से कर दिया गया है. लोगों की माने तो इन दिनों नियमों को ताक पर रखकर भवन निर्माण किया जा रहा है. नक्सा पास के नाम पर भी लोगों को परेशान किया जाता है. नये आयुक्त के कार्यकाल में व्यवस्था तहस-नहस नये आयुक्त के कार्यकाल में व्यवस्था तहस नहस हो गया है. नक्शा पास कराने के नाम पर लाभुकों को दौड़ाया जाता है. बिल्डिंग बॉयलोज अधिनियम की धज्जियां उड़ायी जाती है. जैसे तैसे अनुमति देकर ऊंची ऊंची भवनों का निर्माण धड़ल्ले से किया जा रहा है. जरूरत है कि इन सभी चीजों पर अंकुश लगाने की. उषा देवी अग्रवाल, मेयर, नगर निगम कटिहार

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