नो एंट्री को लेकर एसडीएम के आदेश में संशोधन, अब रेक प्वाइंट तक जायेंगे भारी व बड़े वाहन

नो एंट्री को लेकर एसडीएम के आदेश में संशोधन, अब रेक प्वाइंट तक जायेंगे भारी व बड़े वाहन

कटिहार सदर अनुमंडल दंडाधिकारी प्रद्युम्न सिंह यादव ने शहरी क्षेत्र में बड़े व भारी वाहनों के नो एंट्री संबंधी पूर्व के आदेश में आंशिक संशोधन किया है. एसडीएम ने बुधवार को संशोधित आदेश जारी किया है. एसडीएम के आदेश में कहा, कटिहार शहरी क्षेत्रान्तर्गत प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि बड़े व भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश करने से यातायात की काफी समस्या उत्पन्न हो रही है. जान-माल की क्षति होने की संभावना बनी रहती है. विगत कुछ दिनों में ऐसे बड़े व भारी मालवाहक वाहनों के शहरी क्षेत्र में आवागमन से घटनाएं भी घटित हुई है. बिहार राज्य अन्तर्गत कई जिलों द्वारा पूर्व से ही नगर क्षेत्रान्तर्गत नो एंट्री की कार्रवाई दिन के समय की गयी है. जिस क्रम में कटिहार शहरी क्षेत्रान्तर्गत यातायात व्यवस्था सुदृढ़ रखने के लिए बड़े मालवाहक वाहनों के दिन के समय आवागमन को प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक है. कटिहार नगर क्षेत्र में सुबह 06:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक भारी वाहन छह चक्का या इससे उपर का प्रवेश पूर्णरूपेण वर्जित रहेगा. वाहनों का पड़ाव बिन्दु के साथ आवश्यक दिशा निर्देश इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 402 गो, दिनांक 22-04-2026 द्वारा दिया गया है. कुछ पड़ाव बिन्दुओं पर आंशिक संशोधन किया है. एसडीएम के ताजा आदेश के अनुसार अब बेशर्मा पुल से उदामरेखा चौक, सेमापुर मोड़ होते हुए गोशाला गुमटी के पास रेक प्वाइंट जाने वाली सभी वाहनों की आने-जाने की अनुमति होगी. जबकि रेक प्वाइंट से नाका नंबर दो होते हुए झुलनिया मोड़ से दांया लेकर जूट मिल तक भारी वाहनों की आने-जाने की अनुमति होगी. उदामारेखा चौक होते हुए बाजार समिति तक भारी वाहनों की आने-जाने की अनुमति होगी. उसके आगे प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. शेष आदेश यथावत रहेंगे.

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By RAJKISHOR K

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