पति व सास को तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास

अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी कुमार रवि की अदालत ने सुनायी सजा कोढ़ा निवासी रीना कुमारी ने 2005 में अपने ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना का लगाया था आरोप कटिहार : अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी कुमार रवि की अदालत ने गुरुवार को एक मामले में दोषी पाये जाने पर दहेज लोभी पति अरुण कुमार सिंह व सास आशा […]

अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी कुमार रवि की अदालत ने सुनायी सजा

कोढ़ा निवासी रीना कुमारी ने 2005 में अपने ससुराल वालों पर

दहेज प्रताड़ना का

लगाया था आरोप

कटिहार : अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी कुमार रवि की अदालत ने गुरुवार को एक मामले में दोषी पाये जाने पर दहेज लोभी पति अरुण कुमार सिंह व सास आशा देवी को तीन-तीन वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. इसी मामले में देवर अनिल कुमार सिंह, ननद अंजू देवी व नागेंद्र सिंह को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त पा कर न्यायालय ने रिहा कर दिया. न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को भादवि की धारा 498ए के तहत दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष तथा दहेज विरोधी कानून की धारा 4 के तहत दोषी पाये जाने पर एक वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाया है. न्यायालय ने धारा 498ए के तहत अर्थदंड के रूप में अभियुक्तों को दस हजार रुपये का भी जुर्माना लगाया है.

कोढ़ा निवासी परिवादिनी रीना कुमारी पति अरुण कुमार सिंह ने वर्ष 2005 में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष परिवाद पत्र दायर कर कहा था कि उसकी शादी अभियुक्त पति अरुण कुमार सिंह के साथ मार्च 2000 में हुई थी. यह शादी भगवती मंदिर बरारी में संपन्न हुआ था. शादी के समय पंद्रह हजार रुपये व फर्नीचर नकद दिया गया था. अप्रैल 2002 में जब वह ससुराल वैशाली जिले में गयी तो उनकी सास आशा देवी व पति अरुण कुमार सिंह ने उसे 50 हजार रुपया तथा मोटरसाइकिल की मांग करने लगा. इंकार करने पर उसके साथ उसके ससुरालवालों ने मारपीट व दुर्व्यवहार करने लगा. लगभग दस वर्ष बाद आये इस परिवाद पत्र वाद में परिवादी की ओर से पांच गवाहों का न्यायालय में परीक्षण कराया.

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