आजमनगर : प्रखंड क्षेत्र के बैरिया पंचायत के जविप्र दुकानदार होरेन राय की अनुज्ञप्ति रद कर दिये जाने का मामला प्रकाश में आया है. जानकारी के अनुसार अनुमंडल पदाधिकारी बारसोई ने उक्त जन वितरण प्रणाली विक्रेता को अनियमितता का दोषी मानते हुए अनुज्ञप्ति रद्द करने का आदेश जारी किया गया है.
ज्ञात हो कि उक्त डीलर के खिलाफ उपभोक्ताओं ने राशन-केरोसिन वितरण में मनमानी व अनियमितता का आरोप लगाया था. इस संदर्भ में विभाग व अनुमंडल पदाधिकारी से शिकायत की थी. इस मद्देनजर हुई जांच में कई अनियमितता सामने आयी. क्रमश: माह नवंबर 2015 के केरोसिन व राशन वितरण में लाभुकों के बीच वितरण के बाद पंजी में अवशेष और भंडार में अवशेष केरोसिन व खाद्यान्न में भी कई असमानताएं पायी गयी.
माह नवंबर में विक्रेता द्वारा 3533.75 लीटर केरोसिन का उठाव किया गया था. भौतिक सत्यापन क्रम में 105 लाभुकों को मात्र 288.75 लीटर केरोसिन का वितरण किये जाने के साक्ष्य मिला. अवशेष 3245 लीटर केरोसिन की जगह 320 लीटर केरोसिन ही भौतिक सत्यापन में डीलर के भंडार में पाया गया. वहीं कई आवश्यक पंजियों का भी संधारण नहीं किया था. पूर्व में भी कई बार इस तरह की शिकायत उक्त डीलर के खिलाफ लाभुकों ने की थी.
ऐसे में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा उक्त डीलर की अनुज्ञप्ति रद करने का आदेश विभाग को दिया गया है. इस संदर्भ में आजमनगर विपणन पदाधिकारी हारूण रसीद ने बताया कि बारसोई अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा उक्त जविप्र दुकानदार की अनुज्ञपित रद्द कर दी गयी है.
