Kaimur News : सोनहन थानेदार को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करें एसपी

सोनहन के थानेदार के खिलाफ परिवार न्यायालय भभुआ के प्रधान न्यायाधीश विवेक कुमार द्वारा गैर जमानती वारंट जारी किया गया है़ इसके साथ ही एसपी को यह निर्देश दिया गया है कि वह सोनहन के थानेदार को गिरफ्तार कर न्यायालय में उपस्थित करना सुनिश्चित करें.

भभुआ कार्यालय. सोनहन के थानेदार के खिलाफ परिवार न्यायालय भभुआ के प्रधान न्यायाधीश विवेक कुमार द्वारा गैर जमानती वारंट जारी किया गया है़ इसके साथ ही एसपी को यह निर्देश दिया गया है कि वह सोनहन के थानेदार को गिरफ्तार कर न्यायालय में उपस्थित करना सुनिश्चित करें. उनके खिलाफ न्यायालय द्वारा गैर जमानती वारंट न्यायालय का आदेश नहीं मानने पर जारी किया गया है़ इसके पहले भी न्यायालय का आदेश नहीं मानने पर उनके खिलाफ जमानती वारंट उक्त न्यायालय द्वारा जारी किया गया था, जब वह जमानती वारंट पर परिवार न्यायालय में उपस्थित हुए थे तब न्यायालय द्वारा उन्हें 500 रुपये का जुर्माना लगाते हुए 48 घंटे में आरोपित को गिरफ्तार करने का निर्देश देते हुए जमानत दिया गया था़ लेकिनए जब 48 घंटे तो दूर एक महीने बाद भी आरोपित को गिरफ्तार नहीं किया गया और ना ही आरोपित के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट का निष्पादन किया गया और ना ही इसकी कोई सूचना न्यायालय को दी गयी, तब उक्त न्यायालय द्वारा सोनहन थानेदार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए एसपी को सोनहन थानेदार को गिरफ्तार कर न्यायालय में उपस्थित करने का आदेश दिया गया है. दरअसल, सोनहन थाना क्षेत्र की एक महिला द्वारा अपने पति पर मेंटेनेंस वाद दायर किया गया था, जिसमें परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश द्वारा महिला के पति पर भरण पोषण के रूप में प्रत्येक महीना तीन हजार रुपये देने के लिए निर्धारित किया गया था. लेकिन न्यायालय के आदेश के बावजूद उसके पति द्वारा महिला को भरण पोषण की राशि नहीं दी जा रही थी, जिसके बाद उक्त महिला द्वारा परिवार न्यायालय में मिसलेनियस वाद संख्या 50/2024 दायर किया गया था, जिसमें सुनवाई करते हुए परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश द्वारा महिला के पति पर लेवी वारंट जारी किया गया था. न्यायालय द्वारा जारी लेवी वारंट पर सोनहन के थानेदार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी, जिसके बाद न्यायालय द्वारा महिला के पति के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया. लेकिन, सोनहन के थानेदार द्वारा गैर जमानती वारंट में भी कोई कार्रवाई नहीं की गयी, जिसे लेकर सोनहन के थानेदार से न्यायालय द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी. लेकिन, स्पष्टीकरण का भी कोई जवाब उनके द्वारा नहीं दिया गया, तब न्यायालय द्वारा सोनहन के थानेदार के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया था. जमानती वारंट जारी होने के बाद सोनहन के थानेदार परिवार न्यायालय में उपस्थित हुए, जिस पर प्रधान न्यायाधीश द्वारा उनके ऊपर 500 रुपये का जुर्माना लगाते हुए जमानत दी गयी. साथ ही इन्हें भी न्यायालय द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि वह 48 घंटे के अंदर महिला के पति के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट निष्पादन करने का आदेश दिया गया था. लेकिन एक महीना बीत जाने के बावजूद सोनहन के थानेदार द्वारा महिला के पति के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट का निष्पादन नहीं किया गया. इसके बाद शनिवार को न्यायालय द्वारा सोनहन के थानेदार के खिलाफ गैर जमानती वारंटी जारी करते हुए एसपी को निर्देश दिया गया है कि वह सोनहन के थानेदार को गिरफ्तार कर न्यायालय में उपस्थित करें. इनसेट रामगढ़ थानेदार से कार्रवाई नहीं करने पर कोर्ट में मांगा स्पष्टीकरण भभुआ कार्यालय. रामगढ़ के थानेदार से कार्रवाई नहीं करने पर परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश विवेक कुमार की अदालत द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी है. परिवार न्यायालय में दायर मिसलेनियस वाद संख्या 36/22 में न्यायालय से जारी गैर जमानती वारंट में किसी तरह का कार्रवाई नहीं करने व न्यायालय को सूचना नहीं देने के मामले में उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Published by: Prabhanjay kumar

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.
और पढ़ें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >