दो से ज्यादा बच्चे होने पर नगर परिषद अध्यक्ष को पद से हटाया, बिहार में निर्वाचन आयोग का फैसला

Bihar News: बिहार के भभुआ नगर परिषद के अध्यक्ष को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने फैसला सुनाया. इसके बाद नगर परिषद के अध्यक्ष विकास कुमार तिवारी को उनके पद से हटा दिया गया. मामले में पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष जैनेंद्र कुमार आर्य ने आयोग में वाद दायर किया था.

Bihar News: बिहार के कैमूर जिले में भभुआ नगर परिषद के अध्यक्ष को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने एक फैसला सुनाया, जिसकी खूब चर्चा हो रही है. फैसले के मुताबिक, भभुआ नगर परिषद अध्यक्ष के पद पर विराजमान विकास कुमार तिवारी उर्फ बबलू तिवारी को उनके पद से हटा दिया गया है.

इस नियम के तहत लिया फैसला

नगर पालिका अधिनियम 2007 के तहत 4 अप्रैल 2008 के बाद दो से अधिक बच्चा होने के कारण आयोग ने उन्हें हटाने का फैसला लिया. राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से इस मामले में आदेश पारित करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी को इस आदेश का अनुपालन कर चार हफ्ते में रिपोर्ट आयोग को भेजने का आदेश दिया गया है.

आयोग में दायर वाद में क्या कहा गया?

मामले में भभुआ नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष जैनेंद्र कुमार आर्य उर्फ जोनी की ओर से राज्य निर्वाचन आयोग में एक वाद दायर किया गया था. इसमें यह कहा गया था कि भभुआ नगर परिषद अध्यक्ष के पद पर विकास कुमार तिवारी को नगर पालिका के अधिनियम 2007 के तहत 4 अप्रैल 2008 के बाद दो से अधिक बच्चे हैं. उन्होंने नामांकन के वक्त दो से अधिक बच्चा होने का तथ्य छुपाया और गलत तरीके से नगर परिषद के अध्यक्ष पद पर विराजमान हो गए हैं.

जांच के बाद अध्यक्ष पद से हटाया

इस पर राज्य निर्वाचन आयोग ने सुनवाई करते हुए जिला पदाधिकारी से रिपोर्ट मंगा और दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद सबूत का अवलोकन किया. इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने पाया कि विकास कुमार तिवारी उर्फ बबलू तिवारी को निश्चित रूप से सबूत के आधार पर नगर पालिका अधिनियम 2007 के तहत 4 अप्रैल 2008 के बाद दो से अधिक बच्चे हैं. इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से तत्काल उन्हें नगर परिषद अध्यक्ष पद से पद मुक्त कर दिया गया है.

इसके साथ ही इस मामले में विधि के अनुसार कार्रवाई के लिए जिला पदाधिकारी को राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से निर्देशित किया गया है.

(भभुआ से विकास कुमार की रिपोर्ट)

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Published by: Preeti Dayal

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