Kaimur News : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, कैमूर के निर्देश पर रविवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार, कैमूर की ओर से आश्रय गृह, दादर, मोहनियां में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का मुख्य विषय शेल्टर होम में रहने वाली विधवाओं के लिए न्याय तक पहुंच रहा. इसका उद्देश्य आश्रय गृह में रह रही महिलाओं एवं अन्य जरूरतमंद लोगों को उनके संवैधानिक और कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना तथा कमजोर एवं वंचित वर्गों तक न्याय की सुगम पहुंच सुनिश्चित करना था.
पैनल अधिवक्ता ने निःशुल्क कानूनी सहायता की दी जानकारी
कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता रविन्द्र पाल एवं पारा लीगल वॉलंटियर शैलेन्द्र कुमार मौर्य ने उपस्थित लोगों को विभिन्न कानूनी प्रावधानों और उनके अधिकारों की जानकारी दी. पैनल अधिवक्ता ने महिलाओं एवं अन्य प्रतिभागियों को बताया कि आर्थिक या सामाजिक रूप से कमजोर व्यक्ति न्याय पाने से वंचित नहीं हैं. पात्र लोगों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता और कानूनी परामर्श उपलब्ध कराया जाता है.
जरूरत पड़ने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार से करें संपर्क
पीएलवी शैलेन्द्र कुमार मौर्य ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से उपलब्ध करायी जाने वाली विभिन्न विधिक सेवाओं की जानकारी दी. उन्होंने लोगों से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने और आवश्यकता पड़ने पर निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया. बताया गया कि किसी भी प्रकार की कानूनी समस्या या न्याय प्राप्त करने में कठिनाई होने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार, कैमूर से संपर्क कर निःशुल्क विधिक सहायता और आवश्यक परामर्श प्राप्त किया जा सकता है.
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महिलाओं के अधिकार और घरेलू हिंसा से जुड़े प्रावधानों पर चर्चा
कार्यक्रम के दौरान महिलाओं के कानूनी एवं संवैधानिक अधिकारों, विधवाओं एवं जरूरतमंद महिलाओं को उपलब्ध कानूनी संरक्षण तथा घरेलू हिंसा से संरक्षण संबंधी कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई. इसके साथ ही न्याय तक सरल एवं सुगम पहुंच तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकार की भूमिका और सेवाओं के बारे में भी विस्तार से बताया गया.
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प्रतिभागियों से कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक रहने की अपील
कार्यक्रम के अंत में उपस्थित प्रतिभागियों से अपने कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक रहने की अपील की गई. उन्हें बताया गया कि किसी भी कानूनी परेशानी की स्थिति में बिना किसी आर्थिक बोझ के जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से आवश्यक कानूनी सहायता और परामर्श प्राप्त किया जा सकता है.
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