Jehanabad : हत्या के तीन दोषियों को अलग-अलग अवधि के सश्रम कारावास की सजा

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार सिन्हा द्वारा मृतक सुभाष कुमार. ग्राम अल्लाहगंज, थाना- विशुनगंज जिला जहानाबाद के हत्या के आरोपी विनोद चौधरी एवं उसकी पत्नी रेखा देवी एवं दामाद नीतीश कुमार उर्फ नीतीश चौधरी को सजा सुनाई गई.

जहानाबाद नगर. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार सिन्हा द्वारा मृतक सुभाष कुमार. ग्राम अल्लाहगंज, थाना- विशुनगंज जिला जहानाबाद के हत्या के आरोपी विनोद चौधरी एवं उसकी पत्नी रेखा देवी एवं दामाद नीतीश कुमार उर्फ नीतीश चौधरी को सजा सुनाई गई. सभी अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा धारा 304 (2) में दोषी पाते हुए अभियुक्त नीतीश कुमार को नौ (9) वर्ष सश्रम कारावास एवं 50000 अर्थदण्ड, विनोद चौधरी को छह वर्ष की सश्रम कारावास के साथ 50000 का अर्थदण्ड जबकि अभियुक्त रेखा देवी को 5 साल का सश्रम कारावास के साथ 50000 का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई. अर्थदण्ड की रकम नहीं देने पर सभी को छह मास की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. सरकार की ओर से पक्ष रख रहे, बिंदु भूषण प्रसाद अपर लोक अभियोजक ने बताया कि इस केस के सूचक मुद्रिका चौधरी जो मृत्क के पिता हैं, ने बराबर पर्यटक विष्णुगंज ओपी थाना काण्ड संख्या 102/22. प्राथमिकी दर्ज कराते हुए अभियुक्त पर आरोप लगाया था कि जुलाई 2022 को मेरा बेटा सुभाष चौधरी शौच करने गया था, जब अभियुक्त विनोद चौधरी के घर के पास पहुंचा तो तीनों अभियुक्त जो सूचक के ग्रामीण जो ग्राम अल्लाहगंज के थे, मेरे बेटे के साथ मारपीट करने लगे, और गला दबाकर एवं लोहे के रॉड से मारकर मरा समझ कर बगल के नाले में फेंक कर भाग गए. उसे परिवार एवं ग्रामीणों द्वारा निकाल कर जहानाबाद सदर अस्पताल लाया गया जहां उसे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Published by: Mintu kumar

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.
और पढ़ें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >