Jehanabad : नालंदा के शराब तस्कर को 10 वर्ष कारावास की मिली सजा
अनन्य विशेष उत्पाद अधिनियम के न्यायाधीश प्रथम, नीरज कुमार प्रथम के न्यायालय ने शराब तस्कर अरुण पासवान पिता लखन पासवान ग्राम साकिदपुर थाना तेल्हाड़ा, जिला नालंदा को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना की रकम नहीं देने पर 2 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
जहानाबाद नगर
. अनन्य विशेष उत्पाद अधिनियम के न्यायाधीश प्रथम, नीरज कुमार प्रथम के न्यायालय ने शराब तस्कर अरुण पासवान पिता लखन पासवान ग्राम साकिदपुर थाना तेल्हाड़ा, जिला नालंदा को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना की रकम नहीं देने पर 2 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
इस संबंध में सरकार का पक्ष रख रहे हैं. विशेष लोक अभियोजक प्रमोद कुमार ने बताया कि थानाध्यक्ष मखदुमपुर धीरेंद्र कुमार ने 4 जनवरी 2020 को 8:10 संध्या में वरीय पदाधिकारी के सूचना पर कार्रवाई करते हुए अन्य अधिकारियों के साथ थाना के बाहर जांच लगाया. इसी क्रम में एक ब्लू रंग का कंटेनर नंबर आरजे14 जीई-9144 गया कि ओर से आया जिसे रोकने का इशारा किया तो वह तेजी से भागने का प्रयास किया, किसी तरह से गाड़ी को रोका गया और कंटेनर पर सवार दो व्यक्ति भागने का प्रयास किया लेकिन पुलिस वालों ने उसे पकड़ कर पूछताछ किया, पूछने पर अपना नाम गुरुपेंद्र सिंह व अरुण पासवान बताया. गाड़ी के जांच में कुल 2331 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया. पकड़े गये लोगों ने बताया कि दिल्ली से युक्त कंटेनर में शराब लेकर पटना ट्रांसपोर्ट नगर में विक्की को देने जा रहा था, जिसके लिए मखदुमपुर थाना कांड संख्या 8/ 2020 दर्ज कराया गया. न्यायालय द्वारा अभियुक्त अरुण पासवान को दोषी पाते हुए, अधिनियम की धारा 30 ए के अंतर्गत 10 साल का सश्रम कारावास एवं एक लाख जुर्माना एवं 41(1) के अंतर्गत 10 वर्ष सश्रम कारावास व पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया. जुर्माना की राशि नहीं जमा करने पर अभियुक्त को दो-दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.
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